श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र शासित प्रदेश की पहली चुनी हुई सरकार ने मांगों को पूरा करते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया है.
वित्त विभाग द्वारा जारी दो आधिकारिक आदेशों के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी माना जाएगा. आदेश में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 53 प्रतिशत डीए मिलेगा. पहले महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत थी.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक की अतिरिक्त डीए किस्त का बकाया फरवरी 2025 में भुगतान किया जाएगा और जनवरी 2025 का मासिक वेतन में बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा.
इसी तरह, वित्त विभाग द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए डीए को उनके मूल पेंशन या मूल पारिवारिक पेंशन के 53 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है, जो पहले 50 प्रतिशत था.
आदेश में कहा गया है कि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए जुलाई से दिसंबर 2024 तक बकाया भी फरवरी 2025 में दिया जाएगा, जबकि संशोधित दरें जनवरी 2025 से शुरू होने वाली पेंशन और पारिवारिक पेंशन में दिखाई देंगी.
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