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'अरविंद केजरीवाल हाजिर हो..' पटना की MP-MLA कोर्ट ने दिया आदेश, PM मोदी को कहा था 'अनपढ़'

पीएम मोदी को 'अनपढ़' बताने वाले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है.

Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 23, 2024, 10:20 AM IST

पटना:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर टिप्पणी करने के मामले में पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवालको कोर्ट में हाजिर होने को कहा है. अदालत ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश दिया है कि वह केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर कराएं. इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश:मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अमित वैभव ने सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया है. अधिवक्ता रवि भूषण वर्मा की ओर से आप संयोजक के खिलाफ परिवार दायर किया गया था. अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने अपने एक बयान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'अनपढ़' बताया था.

पटना एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट (ETV Bharat)

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं. उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों को अरविंद केजरीवाल द्वारा अनपढ़ कहे जाने पर आहत पहुंची है. साथ ही करोड़ों लोगों के भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम किया है."- रवि भूषण वर्मा, अधिवक्ता सह याचिकाकर्ता

क्या है पूरा मामला?:दरअसल, 19 मई 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताया था. 2000 रुपये के नोट को लेकर उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री को पढ़ा-लिखा होना चाहिए. एक अनपढ़ पीएम को कुछ समझ में नहीं आता, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ता है.

"पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा. ब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा. इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए. एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है. उसे समझ आता नहीं है. भुगतना जनता को पड़ता है."- अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली

दिल्ली सीपी को कोर्ट तक लाने का निर्देश:अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट के बाद पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि भूषण कुमार वर्मा ने उनके खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 332, 500 और 505 के तहत संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था लेकिन केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. अब इसी मामले में अदालत ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को केजरीवाल को लाने का निर्देश दिया है.

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