पटना:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर टिप्पणी करने के मामले में पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवालको कोर्ट में हाजिर होने को कहा है. अदालत ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश दिया है कि वह केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर कराएं. इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.
केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश:मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अमित वैभव ने सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया है. अधिवक्ता रवि भूषण वर्मा की ओर से आप संयोजक के खिलाफ परिवार दायर किया गया था. अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने अपने एक बयान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'अनपढ़' बताया था.
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं. उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों को अरविंद केजरीवाल द्वारा अनपढ़ कहे जाने पर आहत पहुंची है. साथ ही करोड़ों लोगों के भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम किया है."- रवि भूषण वर्मा, अधिवक्ता सह याचिकाकर्ता
क्या है पूरा मामला?:दरअसल, 19 मई 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताया था. 2000 रुपये के नोट को लेकर उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री को पढ़ा-लिखा होना चाहिए. एक अनपढ़ पीएम को कुछ समझ में नहीं आता, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ता है.