नई दिल्ली: AAP लीडर मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. SC ने आबाकरी नीति मामले से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की उनकी मांग को मंजूरी दे दी. जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें हफ्ते में दो बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ती थी. कोर्ट ने सिसोदिया के आग्रह पर इस शर्त को आज हटा लिया. हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कहा कि वो नियमित रूप से ट्रायल में शामिल हो.
मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दी गई जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को सीबीआई और ईडी के दफ्तर जाकर हजारी लगानी होती है. सिसोदिया ने इन शर्तों को हटाने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सिसोदिया जांच एजेंसियों के अफसरों के समक्ष 60 बार जा चुके हैं.
वहीं, इस राहत के बाद मनीष सिसोदिया ने अदालत का आभार जताया. उन्होंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने जमानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है. यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था को और मजबूत करता है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति को भी दर्शाता है. मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता रहूंगा. जय भीम, जय भारत.