नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)-3 को हटाने का फैसला लिया गया. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ये निर्णय लिया है. 9 जनवरी को प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू किया गया था. सीएक्यूएम के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार देखने को मिला है. इसके बाद ग्रैप-3 को तुरंत प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, GRAP के स्टेज-1 और स्टेज-2 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी.
GRAP-3 के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां पर रोक हटी: अब सभी निर्माण और विध्वंस कार्यों की अनुमति मिल गई है. दिल्ली में गैर-जरूरी और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों का प्रवेश अब संभव हो गया है. कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-4 डीजल के कमर्शियल वाहनों को भी अब राजधानी में प्रवेश की अनुमति मिल गई है. एनसीआर से आने वाली अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की छूट दी गई है.
The Sub-Committee revoke its orders dated 09.01.2025, for invoking actions under Stage-III (‘Severe’ Air Quality) of the Schedule of GRAP (Revised December 2024), with immediate effect. pic.twitter.com/5fSqDHUO6m
— ANI (@ANI) January 12, 2025
''बारिश के कारण प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है. बारिश के बाद हवा भी चल रही है. इससे प्रदूष से राहत बरकरार रहेगी. ग्रैप-3 का हटना दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए राहत की खबर है. निर्माण कार्य और वाहनों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटने से शहर में सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी. हालांकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए सभी को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा.''-डॉ. जितेंद्र नागर, पर्यावरणविद्
ग्रैप-3 के तहत लगाई गई थी ये पाबंदियाः
- वायु प्रदूषण फैलाने वाली निर्माण और विध्वंस गतिविधियां पर रोक.
- सड़क निर्माण और मरम्मत पर रोक.
- कच्ची सड़कों पर सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही रोक.
- सीमेंट, ईंट, रेत आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण पर रोक.
सीएक्यूएम की सलाहः
- छोटे सफर के लिए साइकिल या पैदल चलने को प्राथमिकता दें.
- सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें.
- कार पूलिंग अपनाएं और वर्क फ्रॉम होम पर जाएं.
GRAP-1 और GRAP-2 की पाबंदियां रहेंगी लागू: दिल्ली से GRAP-3 को हटा लिया गया है, लेकिन GRAP 1 और GRAP 2 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी. इन पाबंदियों के तहत प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर निगरानी रखी जाएगी और सख्त नियम लागू किए जाएंगे. सीएक्यूएम ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे GRAP-1 और GRAP-2 को सख्ती से लागू करें, ताकि वायु गुणवत्ता के स्तर में गिरावट न हो.
ये भी पढ़ें: