नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या करने के आरोपी जगतनारायण सिंह को जेल से कोर्ट ले आने के लिए अलग वाहन उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की. मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रोहिणी जेल के जेल अधीक्षक को 6 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी.
इससे पहले 16 जनवरी को कोर्ट ने सीबीआई को पूरक चार्जशीट की प्रति आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. आरोपियों की ओर से पेश वकील नवलेंदु कुमार ने कहा था कि सीबीआई ने जो पूरक चार्जशीट दाखिल की है उसकी प्रति नहीं मिली है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि हाईकोर्ट में मनीष गुप्ता की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका अभी लंबित है और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दिया है. हाईकोर्ट में सुनवाई की अगली तिथि 12 मार्च है.
इस मामले में CBI ने 30 नवंबर 2023 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 फरवरी 2023 को इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर 2022 और 9 जनवरी 2023 के दो आदेशों पर भी रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में छह पुलिसकर्मियों में से पांच के खिलाफ हत्या का आरोप तय नहीं किया.