नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है. 17 मई को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और ED (प्रवर्तन निदेशालय) का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
फैसला सुरक्षित रखने के बाद पीठ ने केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी थी. पीठ ने कहा कि इसके बावजूद अधिकारों और विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपीलकर्ता कानून के अनुसार जमानत देने के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकता है. पीठ ने 30 अक्टूबर, 2023 के बाद दर्ज की गई केस फाइलों, गवाहों और आरोपियों के बयानों की जांच की, जिस दिन वरिष्ठ AAP नेता मनीष सिसोदिया (जो इस मामले में आरोपी हैं) की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. सिसोदिया कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों में आरोपी हैं.
सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष दिल्ली शराब नीति मामले में एक और आरोप पत्र दाखिल करेगा, जहां वह 'आप' को आरोपी के रूप में नामित करेगा. एसवी राजू ने तर्क दिया कि हवाला चैनलों के माध्यम से 'आप' को पैसा भेजे जाने के सबूत हैं. इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या गिरफ्तारी के लिए लिखित रूप में दर्ज "विश्वास करने के कारणों" में इसका उल्लेख किया गया था.