कोटा.विदेशी नागरिक को बिना वीजा के भारत में रहने के मामले में एडीजे 1 कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाई है. इस मामले में नाइजीरिया मूल के मंडे इनेक एगवुओबा को 3.5 साल की सजा और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. आरोपी को करीब 10 महीने पहले कोटा जंक्शन पर बिना वीजा के घूमते हुए पकड़ा गया था. जांच में यह भी सामने आया था कि वह करीब 6 साल से भारत में बिना वीजा के रह रहा था.
एडीजे 1 कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सलीम खान ने बताया कि बीते साल 2023 में 20 जुलाई को सुबह 4 बजे जीआरपी थाना पुलिस ने हरिद्वार वलसाड ट्रेन से नाइजीरिया मूल के मंडे इनेक एगवुओबा को गिरफ्तार किया था. उसके पास भारत में रहने का उचित वीजा नहीं था. इसके खिलाफ धारा 14a विदेशी विषेयक अधिनियम 1946 के तहत कार्रवाई की गई थी. इसके संबंध में जीआरपी कांस्टेबल महेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में पहले उसकी स्थानीय न्यायालय से भी जमानत खारिज हो गई. इसके बाद हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज हो गई थी. जब से उसे गिरफ्तार किया था, तब से ही वह जेल में है. ऐसे में अब न्यायालय ने उसे दंडित किया है.