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जानें कैसे घर बैठे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन - Life Certificate

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 3, 2024, 4:21 PM IST

Jeevan Pramaan : पेंशनर्स को आगामी वर्ष में पेंशन पाने के लिए हर साल जीवित प्रमाण देना अनिवार्य है. आसानी से कोई भी व्यक्ति घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकता है. पढ़ें पूरी खबर...

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लाइफ सर्टिफिकेट (Getty Images)

हैदराबादः भारत में कई तरह के पेंशन का प्रावधान है. इसमें सरकारी/अर्द्ध सरकारी/प्राइवेट नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद मिलने वाला पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे-विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन आदि शामिल है. पेंशन पर सिर्फ पेंशनर का हक होता है. ऐसे में पेंशनर जीवित है नहीं इसका पता लगाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है. लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह का प्रावधान है.

पेंशनर्स की समस्या को देखते हुए सरकार की ओर से घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए AadhaarfaceRD' 'Jeevan Pranaam Face' एप्लिकेशन से चंद मिनटों में लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकता है.

  1. स्टेप-01- कोई भी 3 एमपी फ्रंट कैमरे वाला एंडरॉयड स्मार्टफोन इंटरनेट सहित इस्तेमाल करें
  2. स्टेप-02-पेंशन वितरण प्राधिकारी (बैंक/डाकघर/अन्य) के साथ पंजीकृत आधार संख्या तैयार रखें.
  3. स्टेप-03-गूगल प्ले स्टोर से' AadhaarfaceRD' 'Jeevan Pranaam Face' एप्लिकेशन डाउनलोड और इंस्टाल करें.
  4. स्टेप-04-ऑपरेटर प्रमाणीकरण और ऑपरेटर स्कैन करें. पेंशनर भी ऑपरेटर हो सकता है.
  5. स्टेप-05-पेंशन भोक्ता के विवरण भरें.
  6. स्टेप-06-फ्रंट कैमरा से फोटोग्राफ खींचकर जमा करें.
  7. स्टेप-07-प्रकिया पूरी होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर डीएलसी (जीवन प्रमाण) डाउनलोड करने के लिए लिंक का मैसेज प्राप्त होगा.
  8. स्टेप-08- इस तरह का लाइफ सर्टिफिकेट जारी हो जायेगा.

साल में एक बार जमा करना होता है लाइफ सर्टिफिकेट

  1. पेंशनर्स को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है.
  2. 60-80 साल के बीच के पेंशनर्स को 1-30 नवंबर के बीच सामान्यतः जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है.
  3. 80 साल प्लस के पेंशनर्स को 1-30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है.
  4. पूर्व में जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के अपने न्योक्ता के कार्यालय या बैंक में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना होता था.
  5. वर्तमान समय में आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का प्रावधान किया गया है.

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