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AAP MLA अमानतुल्लाह खान से तीन घंटे तक पुलिस ने की पूछताछ, कोर्ट ने लगाई है गिरफ्तारी पर रोक - AMANATULLAH KHAN CASE

विधायक ने कहा कि उन्हें नया नोटिस मिला है. पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

आप विधायक अमानतुल्लाह खान
आप विधायक अमानतुल्लाह खान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 13, 2025, 11:20 AM IST

Updated : Feb 13, 2025, 10:18 PM IST

नई दिल्ली: आप विधायक अमानतुल्लाह खान हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस हिरासत से भगाने के मामले में जामिया नगर थाने में बयान दर्ज कराने पहुंचे. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में शामिल होने के निर्देश दिए थे. तीन घंटे की पूछताछ के बाद विधायक ने कहा कि उन्हें नया नोटिस मिला है. पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

बता दें कि दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पुलिस टीम पर हमले के मामले में पूछताछ के लिए जामिया नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही, उनसे सीसीटीवी के सामने ही पूछताछ की जा सकेगी.

मुझ पर लगाए गए आरोप झूठेः अमानतुल्लाह खान

अमानतुल्लाह खान ने पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं. इसपर कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान से जामिया नगर थाने में पूछताछ हो, ऐसी जगह हो जहां सीसीटीवी लगे हों.

क्या है आरोप?

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में ओखला से विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी शाबाज खान को हिरासत से भागने में मदद की. पुलिस ने कहा कि कथित घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शाबाज खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की.

अमानतुल्लाह खान का पक्षः इसको लेकर अमानतुल्लाह खान का कहना है कि जिसे पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी. आप विधायक अमानतुल्लाह खान के वकील रजत भारद्वाज ने कहा, "कोर्ट ने 24 फरवरी तक अंतरिम संरक्षण दिया है, हमें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था और हम आज इसमें शामिल हो रहे हैं, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से उचित जवाब दाखिल करने को कहा है."

आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्ज़ी पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में करीब एक बजे मामले की सुनवाई हुई, कोर्ट ने जांच अधिकारी को मौजूद रहने को कहा है. वहीं, अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि आज शाम 5 बजे जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है. दरअसल, जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में दर्ज नई एफआईआर के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के मामले में 11 फरवरी को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी. इसी बीच आप विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने पुलिस के साथ कथित तौर पर भिड़ने की वजह से आरोपी वहां से भाग निकला.

इससे पहले अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में एक पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को लेकर अपनी स्थिति साफ की थी. उन्होंने पत्र में कहा था कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, मैंने कहीं भागने की कोशिश नहीं की है. दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, वह पहले ही जमानत पर बाहर है. जब उस व्यक्ति ने अपने दस्तावेज दिखाए, तो पुलिस अपनी गलती को छिपाने के लिए मुझे झूठे आरोपों में फंसा रही है.

बता दें कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस की सुनवाई चल रही है. ईडी ने सितंबर 2024 को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है.ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली: आप विधायक अमानतुल्लाह खान हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस हिरासत से भगाने के मामले में जामिया नगर थाने में बयान दर्ज कराने पहुंचे. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में शामिल होने के निर्देश दिए थे. तीन घंटे की पूछताछ के बाद विधायक ने कहा कि उन्हें नया नोटिस मिला है. पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

बता दें कि दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पुलिस टीम पर हमले के मामले में पूछताछ के लिए जामिया नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही, उनसे सीसीटीवी के सामने ही पूछताछ की जा सकेगी.

मुझ पर लगाए गए आरोप झूठेः अमानतुल्लाह खान

अमानतुल्लाह खान ने पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं. इसपर कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान से जामिया नगर थाने में पूछताछ हो, ऐसी जगह हो जहां सीसीटीवी लगे हों.

क्या है आरोप?

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में ओखला से विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी शाबाज खान को हिरासत से भागने में मदद की. पुलिस ने कहा कि कथित घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शाबाज खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की.

अमानतुल्लाह खान का पक्षः इसको लेकर अमानतुल्लाह खान का कहना है कि जिसे पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी. आप विधायक अमानतुल्लाह खान के वकील रजत भारद्वाज ने कहा, "कोर्ट ने 24 फरवरी तक अंतरिम संरक्षण दिया है, हमें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था और हम आज इसमें शामिल हो रहे हैं, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से उचित जवाब दाखिल करने को कहा है."

आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्ज़ी पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में करीब एक बजे मामले की सुनवाई हुई, कोर्ट ने जांच अधिकारी को मौजूद रहने को कहा है. वहीं, अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि आज शाम 5 बजे जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है. दरअसल, जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में दर्ज नई एफआईआर के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के मामले में 11 फरवरी को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी. इसी बीच आप विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने पुलिस के साथ कथित तौर पर भिड़ने की वजह से आरोपी वहां से भाग निकला.

इससे पहले अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में एक पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को लेकर अपनी स्थिति साफ की थी. उन्होंने पत्र में कहा था कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, मैंने कहीं भागने की कोशिश नहीं की है. दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, वह पहले ही जमानत पर बाहर है. जब उस व्यक्ति ने अपने दस्तावेज दिखाए, तो पुलिस अपनी गलती को छिपाने के लिए मुझे झूठे आरोपों में फंसा रही है.

बता दें कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस की सुनवाई चल रही है. ईडी ने सितंबर 2024 को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है.ये भी पढ़ें:

Last Updated : Feb 13, 2025, 10:18 PM IST
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