नई दिल्ली: आप विधायक अमानतुल्लाह खान हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस हिरासत से भगाने के मामले में जामिया नगर थाने में बयान दर्ज कराने पहुंचे. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में शामिल होने के निर्देश दिए थे. तीन घंटे की पूछताछ के बाद विधायक ने कहा कि उन्हें नया नोटिस मिला है. पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है.
बता दें कि दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पुलिस टीम पर हमले के मामले में पूछताछ के लिए जामिया नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही, उनसे सीसीटीवी के सामने ही पूछताछ की जा सकेगी.
मुझ पर लगाए गए आरोप झूठेः अमानतुल्लाह खान
अमानतुल्लाह खान ने पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं. इसपर कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान से जामिया नगर थाने में पूछताछ हो, ऐसी जगह हो जहां सीसीटीवी लगे हों.
VIDEO | AAP leader Amanatullah Khan reaches Jamia Nagar Police Station for questioning in connection with the case of attack on a police team in the area on February 10. pic.twitter.com/5nOjwZL1kp
— Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2025
क्या है आरोप?
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में ओखला से विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी शाबाज खान को हिरासत से भागने में मदद की. पुलिस ने कहा कि कथित घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शाबाज खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की.
Delhi's Rouse Avenue Court grants protection to AAP MLA Amanatullah Khan from any coercive action till February 24. The court has asked AAP MLA to join the investigation. The court asked the police to interrogate under the CCTV surveillance.
— ANI (@ANI) February 13, 2025
अमानतुल्लाह खान का पक्षः इसको लेकर अमानतुल्लाह खान का कहना है कि जिसे पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी. आप विधायक अमानतुल्लाह खान के वकील रजत भारद्वाज ने कहा, "कोर्ट ने 24 फरवरी तक अंतरिम संरक्षण दिया है, हमें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था और हम आज इसमें शामिल हो रहे हैं, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से उचित जवाब दाखिल करने को कहा है."
#WATCH | Delhi: AAP MLA Amanatullah Khan's lawyer, Rajat Bharadwaj, says, " the court has granted interim protection until february 24. the notice was issued to us for joining the investigation, and we are joining it today. the court has asked the prosecution to file a proper… https://t.co/BDMPaF1XvZ pic.twitter.com/gA2UiAHZnE
— ANI (@ANI) February 13, 2025
आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्ज़ी पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में करीब एक बजे मामले की सुनवाई हुई, कोर्ट ने जांच अधिकारी को मौजूद रहने को कहा है. वहीं, अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि आज शाम 5 बजे जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है. दरअसल, जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में दर्ज नई एफआईआर के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के मामले में 11 फरवरी को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी. इसी बीच आप विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने पुलिस के साथ कथित तौर पर भिड़ने की वजह से आरोपी वहां से भाग निकला.
इससे पहले अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में एक पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को लेकर अपनी स्थिति साफ की थी. उन्होंने पत्र में कहा था कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, मैंने कहीं भागने की कोशिश नहीं की है. दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, वह पहले ही जमानत पर बाहर है. जब उस व्यक्ति ने अपने दस्तावेज दिखाए, तो पुलिस अपनी गलती को छिपाने के लिए मुझे झूठे आरोपों में फंसा रही है.
बता दें कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस की सुनवाई चल रही है. ईडी ने सितंबर 2024 को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है.ये भी पढ़ें: