बेंगलुरु:कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंसिंग फर्मों पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही एक नया सख्त कानून बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को यह घोषणा की. उन्होंने माइक्रोफाइनेंसिंग के कारण पिछले कुछ महीनों में राज्य भर में कई लोगों के जीवन तबाह होने के आरोप लगाये. सिद्धारमैया ने अपने कैबिनेट सहयोगियों, राज्य सरकार और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की.
सिद्धारमैया ने कहा, "कर्जदारों को परेशान करने वाली माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर लगाम लगाने की जरूरत को समझते हुए सरकार ने अध्यादेश के जरिए एक नया कानून बनाने का फैसला किया है. नए कानून में जबरन कर्ज वसूली पर रोक लगाई जाएगी और साथ ही पुलिस को और अधिक शक्तियां दी जाएंगी, जिसमें परेशान करने वाली वित्तीय कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का अधिकार भी शामिल है."
कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून में अपंजीकृत साहूकारों को विनियमित करने के लिए भी उचित प्रावधान होंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माइक्रोफाइनेंसिंग कंपनियों द्वारा उत्पीड़न और बलपूर्वक कार्रवाई के मामले में मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती. सरकार गरीब कर्जदारों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी. उन्होंने कर्जदारों से अपील की कि यदि उन्हें कर्जदारों के हाथों उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं.