नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने कहा कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (याचिकाकर्ता) ये बताने में नाकाम रहे कि इसमें उनका कोई संवैधानिक अधिकार है? उनका कहना है कि इसमें जनहित का मामला जुड़ा है. बेंच ने कहा कि जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच इसे देखेगी.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि 2019 में गृह मंत्रालय को लिखा था कि बैकओप्स लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन में 2003 में हुआ था. राहुल गांधी उस कंपनी के निदेशकों में से एक थे. कंपनी की ओर से 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को भरे गए सालाना आयकर रिटर्न में कहा गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की है.
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