नई दिल्ली:न्यूजक्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को पहली चार्जशीट दाखिल की. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने चार्जशीट पर 16 अप्रैल को विचार करने का आदेश दिया. करीब आठ हजार पन्नों के चार्जशीट में न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इस पोर्टल को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने इस मामले में न्यूजक्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को आरोपी नहीं बनाया है. अमित चक्रवर्ती पहले ही सरकारी गवाह बन चुका है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की प्रति आरोपियों को देने के लिए कहा, तो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट की प्रति आरोपियों को दिये जाने का विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट कोई तारीख तय कर दे, उस दिन वे आरोपियों को प्रति देने के मुद्दे पर बहस करेंगे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए अनुमित मिलना बाकी है, उसके बाद जल्द ही पूरक चार्जशीट दाखिल करेंगे. चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई कम से कम 14 दिन के बाद तय करें, क्योंकि लगभग इतना ही वक्त अनुमति मिलने में लगेगा.
बता दें कि, 20 मार्च को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की न्यूजक्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों के मामले में जांच करने के लिए 10 दिनों का और समय दिया था. इससे पहले कोर्ट ने 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी. वहीं प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूजक्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक, अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूजक्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए पैसे दिए.