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मधु कोड़ा की सजा को निलंबित करने पर फैसला सुरक्षित, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं पूर्व CM - Madhu Koda plea - MADHU KODA PLEA

दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने कोयला घोटाला मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है. ताकि वह आगामी झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ सकें.

झारखंड कोयला घोटाला मामले में मिली सजा को निलंबित करने की की याचिका पर फैसला सुरक्षित
झारखंड कोयला घोटाला मामले में मिली सजा को निलंबित करने की की याचिका पर फैसला सुरक्षित (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 3, 2024, 6:09 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने याचिका दायर कर कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मंगलवार को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि कोड़ा और मामले की जांच करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से लिखित दलीलें पहले ही दाखिल की जा चुकी हैं. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज करने का आदेश दे चुका है. ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. हाईकोर्ट ने 8 मई को सीबीआई को नोटिस जारी किया था.

विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं कोड़ाःवहीं, कोड़ा ने याचिका में कहा है कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं. झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर 2024 में संभावित है. अगर उनकी सजा निलंबित नहीं की जाती है तो वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

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दिसंबर 2019 में हुई थी सजाःपटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एच सी गुप्ता को 1 लाख, एके बसु को 1 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था. कोड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की है.

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