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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को भेजा नोटिस, जानिए क्या है वजह - DELHI HIGH COURT ON SUMITA - DELHI HIGH COURT ON SUMITA

HC NOTICE SUNITA KEJRIWAL: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस को नोटिस जारी किया है जिनमें फेसबुक, यूट्यूब भी शामिल हैं. अदालत ने कोर्ट प्रोसिडिंग का वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को भेजा नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को भेजा नोटिस (sSOURCE: ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 15, 2024, 11:45 AM IST

Updated : Jun 15, 2024, 12:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है. फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है. ये नोटिस अदालत की कार्यवाही से जुड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नियमों की अवहेलना को लेकर जारी किया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल की 28 मार्च की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी के हिस्से को वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है.

28 मार्च को पुलिस हिरासत के दौरान अरविंद केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था.
उच्च न्यायालय ने मामले में सुनीता केजरीवाल और पांच अन्य व्यक्तिगत उत्तरदाताओं को पोस्ट हटाने का भी निर्देश दिया और सोशल मीडिया कंपनियों को उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को हटाने का भी निर्देश दिया.

अदालत ने अब इस मामले को 9 जुलाई को सुनवाई होगी.

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने कथित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सुनीता केजरीवाल और विभिन्न अन्य लोगों के खिलाफ एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया. जनहित याचिका दिल्ली स्थित वकील वैभव सिंह ने दायर की है. उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री की पत्नी और अन्य ने जान-बूझकर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों की अवहेलना की. याचिका में उन लोगों के खिलाफ जांच करने और एफआईआर दर्ज करने के लिए एक एसआईटी के गठन की मांग की गई है जिन्होंने अदालती कार्यवाही के ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड करने और साझा करने और साजिश रची.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा अदालती कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की पूर्व नियोजित साजिश रची गई थी. इसके अलावा, याचिका में ऐसी अनधिकृत रिकॉर्डिंग की पुनरावृत्ति और उसके बाद के प्रसार को रोकने और किसी भी व्यक्ति या इकाई पर निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है.

अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

ये भी पढ़ें- कोर्ट के सामने CM केजरीवाल की मांग, मेडिकल जांच के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से मौजूद रहें पत्नी सुनीता - ARVIND KEJRIWAL

Last Updated : Jun 15, 2024, 12:05 PM IST

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