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विक्की मिड्डूखेड़ा मर्डर केस में 3 अपराधियों को उम्रकैद, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा है मामला - VICKY MIDDUKHERA MURDER CASE

मोहाली जिला अदालत ने विक्रमजीत सिंह उर्फ ​​विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

Vicky Middukhera murder case
सांकेतिक तस्वीर. (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 27, 2025, 7:56 PM IST

मोहाली: पंजाब की मोहाली जिला अदालत ने सोमवार 27 जनवरी को युवा अकाली नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ ​​विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अजय उर्फ ​​सनी लेफ्टी, सज्जन उर्फ ​​भोलू और अनिल लाठ को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. उन्हें आर्म्स एक्ट में सात-सात साल और धारा 482 के तहत एक साल की सजा सुनाई गई.

असली न्याय अभी बाकी हैः विक्की मिड्डूखेड़ा के वकील एचएस धनोआ ने मोहाली जिला अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर संतोष जताया है. कोर्ट के फैसले के बाद विक्की मिड्डूखेड़ा के भाई अजय मिड्डूखेड़ा ने कहा कि उन्होंने बड़े भाई का फर्ज निभाया है. उन्होंने कहा कि यह न्याय की पहली सीढ़ी है और असली न्याय अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में असली दोषियों को सजा दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे.

दो गैंगस्टर बरीः विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या के 11 महीने बाद मोहाली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी. सज्जन उर्फ ​​भोलू, अनिल लाठ, अजय उर्फ ​​सन्नी उर्फ ​​लेफ्टी, गैंगस्टर अमित डागर और कौशल चौधरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. फैसले के बाद विक्की के वकील एचएस धनोआ ने कहा कि वह बरी हुए आरोपियों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी है या नहीं, इस पर विचार कर फैसला लेंगे.

कैसे हुई थी हत्याः विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या 4 साल पहले 7 अगस्त 2021 को उस समय कर दी गई थी, जब वह सेक्टर-70 में अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त के पास गया था. जैसे ही वह डीलर के कार्यालय से बाहर आया और अपनी कार की ओर बढ़ा, तभी वहां 2 नकाबपोश पहुंचे और विक्की पर गोलियां चलानी शुरू कर दी. विक्की ने कार से उतरकर भागने की कोशिश की लेकिन हमलावर उसका पीछा करते रहे. कुल 20 राउंड फायर किए गए, जिसमें से 9 गोलियां उसे लगीं.

हत्या की ली थी जिम्मेदारीः विक्की की हत्या की जिम्मेदारी बंबीहा गैंग ने ली थी. शुरुआती जांच में बंबीहा गैंग चलाने वाले लक्की पटियाला का नाम सामने आया था. लेफ्टी, भोलू और अनिल बड़े गैंगस्टरों के गुर्गे हैं. हालांकि इस केस में नामजद जेलों में बंद गैंगस्टरों के खिलाफ मोहाली पुलिस द्वारा तैयार की गई कहानी कोर्ट में टिक नहीं पाई और मोहाली कोर्ट ने गैंगस्टर भूपी राणा, अमित डागर और कौशल चौधरी को हत्याकांड में बरी कर दिया.

कई गैंगस्टर से हुई थी पूछताछः मोहाली पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए करीब 26 गैंगस्टरों को पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल से मोहाली लेकर आई थी. गैंगस्टरों से आमने-सामने पूछताछ की गई लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला. इसी बीच दिल्ली पुलिस ने हत्याकांड में शामिल हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद यह बात सामने आई कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अमित डागर और कौशल चौधरी ने कथित रूप से विक्की मिड्दूखेड़ा की हत्या की साजिश रची थी.

सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर पर आरोपः विक्की मिड्डूखेड़ा हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत पर आरोपियों के सेक्टर 125, खरड़ में ठहरने का इंतजाम करने का आरोप था. हालांकि इसके बाद सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया और तब से उसकी कोई खबर नहीं है. विक्की की हत्या के बाद 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या कर दी गई. सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी अमेरिका में रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी.

मूसेवाला की हत्या का क्या है मामलाः विक्की, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त था. गोल्डी बराड़ ने यह भी माना था कि उसने विक्की की हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी. गोल्डी बराड़ ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कबूल किया था कि उसने सिद्धू मूसेवाला को इस गैंगवार से दूर रहने को कहा था लेकिन वह नहीं माना. विक्की की हत्या में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का हाथ होने के बाद ही बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी.

इसे भी पढ़ेंः सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: लॉरेंस बिश्नोई समेत 27 पर आरोप तय, पिता बोले- मन को मिली राहत - Sidhu Moosewala murder case

मोहाली: पंजाब की मोहाली जिला अदालत ने सोमवार 27 जनवरी को युवा अकाली नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ ​​विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अजय उर्फ ​​सनी लेफ्टी, सज्जन उर्फ ​​भोलू और अनिल लाठ को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. उन्हें आर्म्स एक्ट में सात-सात साल और धारा 482 के तहत एक साल की सजा सुनाई गई.

असली न्याय अभी बाकी हैः विक्की मिड्डूखेड़ा के वकील एचएस धनोआ ने मोहाली जिला अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर संतोष जताया है. कोर्ट के फैसले के बाद विक्की मिड्डूखेड़ा के भाई अजय मिड्डूखेड़ा ने कहा कि उन्होंने बड़े भाई का फर्ज निभाया है. उन्होंने कहा कि यह न्याय की पहली सीढ़ी है और असली न्याय अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में असली दोषियों को सजा दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे.

दो गैंगस्टर बरीः विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या के 11 महीने बाद मोहाली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी. सज्जन उर्फ ​​भोलू, अनिल लाठ, अजय उर्फ ​​सन्नी उर्फ ​​लेफ्टी, गैंगस्टर अमित डागर और कौशल चौधरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. फैसले के बाद विक्की के वकील एचएस धनोआ ने कहा कि वह बरी हुए आरोपियों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी है या नहीं, इस पर विचार कर फैसला लेंगे.

कैसे हुई थी हत्याः विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या 4 साल पहले 7 अगस्त 2021 को उस समय कर दी गई थी, जब वह सेक्टर-70 में अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त के पास गया था. जैसे ही वह डीलर के कार्यालय से बाहर आया और अपनी कार की ओर बढ़ा, तभी वहां 2 नकाबपोश पहुंचे और विक्की पर गोलियां चलानी शुरू कर दी. विक्की ने कार से उतरकर भागने की कोशिश की लेकिन हमलावर उसका पीछा करते रहे. कुल 20 राउंड फायर किए गए, जिसमें से 9 गोलियां उसे लगीं.

हत्या की ली थी जिम्मेदारीः विक्की की हत्या की जिम्मेदारी बंबीहा गैंग ने ली थी. शुरुआती जांच में बंबीहा गैंग चलाने वाले लक्की पटियाला का नाम सामने आया था. लेफ्टी, भोलू और अनिल बड़े गैंगस्टरों के गुर्गे हैं. हालांकि इस केस में नामजद जेलों में बंद गैंगस्टरों के खिलाफ मोहाली पुलिस द्वारा तैयार की गई कहानी कोर्ट में टिक नहीं पाई और मोहाली कोर्ट ने गैंगस्टर भूपी राणा, अमित डागर और कौशल चौधरी को हत्याकांड में बरी कर दिया.

कई गैंगस्टर से हुई थी पूछताछः मोहाली पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए करीब 26 गैंगस्टरों को पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल से मोहाली लेकर आई थी. गैंगस्टरों से आमने-सामने पूछताछ की गई लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला. इसी बीच दिल्ली पुलिस ने हत्याकांड में शामिल हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद यह बात सामने आई कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अमित डागर और कौशल चौधरी ने कथित रूप से विक्की मिड्दूखेड़ा की हत्या की साजिश रची थी.

सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर पर आरोपः विक्की मिड्डूखेड़ा हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत पर आरोपियों के सेक्टर 125, खरड़ में ठहरने का इंतजाम करने का आरोप था. हालांकि इसके बाद सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया और तब से उसकी कोई खबर नहीं है. विक्की की हत्या के बाद 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या कर दी गई. सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी अमेरिका में रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी.

मूसेवाला की हत्या का क्या है मामलाः विक्की, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त था. गोल्डी बराड़ ने यह भी माना था कि उसने विक्की की हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी. गोल्डी बराड़ ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कबूल किया था कि उसने सिद्धू मूसेवाला को इस गैंगवार से दूर रहने को कहा था लेकिन वह नहीं माना. विक्की की हत्या में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का हाथ होने के बाद ही बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी.

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