नई दिल्ली:राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल के तीन छात्रों की मौत से जुड़े मामले में CBI के जांच अधिकारी को बदलने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटस जारी किया. इस याचिका पर हाईकोर्ट ने CBI को नोटस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोकने की मांग की गई, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह याचिका कानून से परे जाकर दाखिल की गई है. कोर्ट इस तरह का आदेश जारी नहीं कर सकता है. गौरतलब है कि मृतक छात्र के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि CBI ने मामले की जांच में अभी तक किसी भी MCD के अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है, न ही उनसे पूछताछ की है.