नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति पर उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को खारिज कर दिया है यह कहते हुए कि यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा कि वह किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा.
सिबा शंकर दास बनाम ओडिशा राज्य और एक अन्य मामले में शीर्ष अदालत ने दास की याचिका पर यह आदेश पारित किया. उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. बता दें दास को बेरहामपुर नगर निगम के मेयर के रूप में चुना गया था.
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि दास ने कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 18 जनवरी, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी. उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 को इसे खारिज कर दिया गया, जिसके तहत वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा 11 अगस्त के आदेश में शर्त वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया गया था.