नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत मामले में बुधवार को मृतक छात्र के पिता दलवीन सुरेश की याचिका पर नोटिस जारी किया. उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
याचिका हादसे में मृत छात्र नेविन डेल्विन के पिता डेल्विन सुरेश ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि इस हादसे के आरोपियों और कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को ट्रायल कोर्ट ने 23 सितंबर को अंतरिम जमानत दी थी. हाल ही में कोर्ट ने अंतरिम जमानत को बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक कर दिया. इसके पहले हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को आरोपियों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी. उसके पहले इस मामले में एक आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जमानत दी थी.
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार गया था. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.