छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जारी किया नोटिस, चुनाव आयोग से भी जवाब तलब, जानिए पूरा मामला
Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को बीजेपी नेता और दुर्ग सांसद विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई की. याचिका में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. मामले में सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है.
बिलासपुर: पाटन विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार और दुर्ग सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट के एकल पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं.
भूपेश बघेल की सदस्यता रद्द करने की मांग: भाजपा नेता विजय बघेल ने अपने वकील टीके झा के जरिए पेश याचिका में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि प्रचार का समय खत्म होने के बाद भी पूर्व सीएम प्रचार कर रहे थे, जो कि आचार संहिता का सीधा-सीधा उल्लंघन है. विजय बघेल ने हाईकोर्ट से भूपेश बघेल की पाटन विधानसभा सीट से सदस्यता समाप्त करने की मांग की है.
पूर्व सीएम और चुनाव आयोग से जवाब तलब:मामले को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई में बिलासपुर हाई कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग सहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ में हुई थी. मामले पर अगली सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी.
क्या है पूरा मामला: 2023 विधानसभा चुनाव में पुर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके भतीजे विजय बघेल आमने-सामने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे. 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों में कांग्रेस के भूपेश बघेल ने भाजपा के विजय बघेल को 19,723 वोटों से हरा दिया था. चुनाव नतीजों के बाद भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने चुनाव आयोग से मामले की शिकायत की. जिस पर आयोग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पाटन विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है. मामले की सुनवाई 26 फरवरी को होगी.