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PAN नंबर एक्टिव है या नहीं, घर बैठे कैसे करें चेक? जानें

अब आप घर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं. अगर यह इनएक्टिव है तो आपको परेशानी हो सकती है.

PAN नंबर एक्टिव है या नहीं, घर बैठे कैसे करें चेक?
PAN नंबर एक्टिव है या नहीं, घर बैठे कैसे करें चेक? (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 2 hours ago

नई दिल्ली: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट है. इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है. पैन 10 अंकों की स्पेसिफिक आइडेंटिटी संख्या है. पैन कार्ड में आपका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और फोटो होता है. इस कार्ड की कॉपी पहचान या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं.

हालांकि, अगर किसी खास वजह से आपका पैन इनएक्टिव हो जाए है तो आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपना पैन कार्ड चेक कर लें कि वह एक्टिव है या नहीं. अगर आपने कभी भी अपने पैन को चेक किया है कि वह एक्टिव है या नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं हैं. अब आप इसका पता ऑनलाइन घर बैठे-बैठे लगा सकते हैं.

पैन एक्टिव है या नहीं कैसे करें चेक
इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं. यहां बाईं तरफ Quick Links सेक्शन में जाएं और नीचे Verify PAN Status पर क्लिक करें.इसके बाद नए पेज पर आपको अपना पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.

इसके बाद नीचे दिए Continue के ऑप्शन पर क्लिक करें. क्लिक करने पर आपके मोबाइल फोन पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा. इस ओटीपी को नए पेज पर दिए बॉक्स में डालें और Validate पर क्लिक कर दें. ऐसा करते ही हरे टिक के साथ एक मैसेज आपके सामने आएगा.

अगर आपका पैन एक्टिव होगा तो इसमें लिखा होगा- PAN is Active and details are as per PAN. यानी पैन एक्टिव है और डिटेल पैन के अनुसार हैं.

क्यों इनएक्टिव हो जाता है पैन?
सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर पैन कार्ड के इनएक्टिव क्यों हो जाता है. बता दें कि पैन इनएक्टिव होने के कई कारण हैं. इसमें पैन का आधार से लिंक का न होना और किसी व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड होना शामिल हैं. इसके अलावा आयकर विभाग उन पैन कार्ड को इनएक्टिव कर देता है, जिन्हें वह फर्जी मानता है.

पैन इनएक्टिव होने पर क्या करें?
अगर किसी वजह से आपका पैन इनएक्टिव हो गया है तो आपको अपने पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए आयकर विभाग में रिक्वेस्ट देनी होगी. इसके साथ इसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग किए गए पैन की कॉपी, आयकर विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति बॉन्ड, इनएक्टिव किए गए पैन नंबर से पिछले तीन सालों में दाखिल किए गए आईटीआर की कॉपी जैसे डॉक्यूमेंट भी भेजने होंगे. रिक्वेस्ट मिलने के बाद अपके क्षेत्र का मूल्यांकन अधिकारी इसकी जांच करेगा और सबकुछ सही होने पर 15-30 दिनों में आपके पैन कार्ड को फिर एक्टिव कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- QR कोड के साथ आ रहा नया PAN Card, बदल जाएगा यूज करने का तरीका, जानें खासियत

नई दिल्ली: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट है. इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है. पैन 10 अंकों की स्पेसिफिक आइडेंटिटी संख्या है. पैन कार्ड में आपका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और फोटो होता है. इस कार्ड की कॉपी पहचान या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं.

हालांकि, अगर किसी खास वजह से आपका पैन इनएक्टिव हो जाए है तो आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपना पैन कार्ड चेक कर लें कि वह एक्टिव है या नहीं. अगर आपने कभी भी अपने पैन को चेक किया है कि वह एक्टिव है या नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं हैं. अब आप इसका पता ऑनलाइन घर बैठे-बैठे लगा सकते हैं.

पैन एक्टिव है या नहीं कैसे करें चेक
इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं. यहां बाईं तरफ Quick Links सेक्शन में जाएं और नीचे Verify PAN Status पर क्लिक करें.इसके बाद नए पेज पर आपको अपना पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.

इसके बाद नीचे दिए Continue के ऑप्शन पर क्लिक करें. क्लिक करने पर आपके मोबाइल फोन पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा. इस ओटीपी को नए पेज पर दिए बॉक्स में डालें और Validate पर क्लिक कर दें. ऐसा करते ही हरे टिक के साथ एक मैसेज आपके सामने आएगा.

अगर आपका पैन एक्टिव होगा तो इसमें लिखा होगा- PAN is Active and details are as per PAN. यानी पैन एक्टिव है और डिटेल पैन के अनुसार हैं.

क्यों इनएक्टिव हो जाता है पैन?
सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर पैन कार्ड के इनएक्टिव क्यों हो जाता है. बता दें कि पैन इनएक्टिव होने के कई कारण हैं. इसमें पैन का आधार से लिंक का न होना और किसी व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड होना शामिल हैं. इसके अलावा आयकर विभाग उन पैन कार्ड को इनएक्टिव कर देता है, जिन्हें वह फर्जी मानता है.

पैन इनएक्टिव होने पर क्या करें?
अगर किसी वजह से आपका पैन इनएक्टिव हो गया है तो आपको अपने पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए आयकर विभाग में रिक्वेस्ट देनी होगी. इसके साथ इसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग किए गए पैन की कॉपी, आयकर विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति बॉन्ड, इनएक्टिव किए गए पैन नंबर से पिछले तीन सालों में दाखिल किए गए आईटीआर की कॉपी जैसे डॉक्यूमेंट भी भेजने होंगे. रिक्वेस्ट मिलने के बाद अपके क्षेत्र का मूल्यांकन अधिकारी इसकी जांच करेगा और सबकुछ सही होने पर 15-30 दिनों में आपके पैन कार्ड को फिर एक्टिव कर दिया जाएगा.

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