नई दिल्लीःसर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के दायरे में लाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के समक्ष आया. याचिकाकर्ता योगमाया का प्रतिनिधित्व कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने दलील दी कि राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि POSH अधिनियम को राजनीतिक दलों पर भी लागू किया जाना चाहिए.
पीठ ने राजनीतिक दल को दी जाने वाली कानूनी स्थिति और राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवश्यक दायित्वों के बारे में पूछा. वकील ने कहा कि उन्हें संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और कहा कि उन्हें अपने उद्देश्यों की घोषणा करते हुए एसोसिएशन का ज्ञापन रखना होगा.
वकील ने जोर देकर कहा कि परिभाषा अपने आप में बहुत स्पष्ट है, जो सभी पीड़ित महिलाओं और कार्यस्थलों को कवर करती है. पीठ को बताया गया कि याचिका में मामले में सभी छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को प्रतिवादी बनाया गया है.
पीठ ने पूछा कि असंगठित क्षेत्र में शिकायत के मामले में क्या होता है. पीठ को बताया गया कि यह अधिनियम की धारा 2(पी) और 6 के अंतर्गत आता है और कार्यस्थल की परिभाषा में निजी उद्यम, सोसायटी, ट्रस्ट, एनजीओ आदि शामिल हैं.
सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ही वह प्राधिकरण है जो राजनीतिक दलों पर दबाव डाल सकता है, लेकिन उसे याचिका में पक्ष नहीं बनाया गया है.