नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को अमेरिका जाने की इजाजत दे दी है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अशनीर को 80 करोड़ रुपये के मुचलके पर अमेरिका जाने की इजाजत दी है. दरअसल, 22 मई को अपने आदेश में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो अशनीर और उनकी पत्नी के अमेरिका जाने के लिए 24 मई तक वैसी शर्ते सुझाएं ताकि उनका भारत आना सुनिश्चित हो सके. उसके बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने 80 करोड़ रुपये के मुचलके पर अशनीर ग्रोवर को अमेरिका जाने की इजाजत दी.
कोर्ट ने अशनीर और उनकी पत्नी को एक साथ अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी है. अशनीर ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक विदेश जाने की इजाजत दी गई है. जबकि, माधुरी जैन ग्रोवर को उनके लौटने के बाद 15 जून से विदेश जाने की इजाजत दी गई है. कोर्ट ने ऐसा आदेश इसलिए दिया ताकि अशनीर के विदेश जाने पर माधुरी देश में रहे और माधुरी के विदेश जाने की स्थिति में अशनीर देश में रहें.