नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर सहमत हो गया है. दिल्ली HC का कहना है कि मामले से जुड़ी फाइल 10-15 मिनट में बेंच के सामने आ जाएगी.
हाईकोर्ट ने कहा कि हम याचिका की फाइल देखने के बाद दलीलों को सुनेंगे उसके बाद फैसला करेंगे, तब तक जमानत के आदेश पर अमल नहीं होगा. हाईकोर्ट ने आज ही इस याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया. ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हमारी दलीलों को अनसुना कर दिया. ईडी ने कहा कि जमानत के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया. ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाई जाए. उधर, आज केजरीवाल की टीम बेल बांड भरने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है.
बता दें कि 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. केजरीवाल की जमानत का जब फैसला सुनाया जा रहा था तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से बेल बांड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकें.