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अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट की रोक, ईडी की तत्काल सुनवाई की मांग को मिली मंजूरी - Kejriwal Bail Order Stay in HC

दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से रिहा होंगे या नहीं सबकी निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट पर हैं. दरअसल, ईडी जमानत के इस फैसले को चैलेंज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है.

केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं, सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर
केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं, सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 21, 2024, 6:38 AM IST

Updated : Jun 21, 2024, 11:29 AM IST

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर सहमत हो गया है. दिल्ली HC का कहना है कि मामले से जुड़ी फाइल 10-15 मिनट में बेंच के सामने आ जाएगी.

हाईकोर्ट ने कहा कि हम याचिका की फाइल देखने के बाद दलीलों को सुनेंगे उसके बाद फैसला करेंगे, तब तक जमानत के आदेश पर अमल नहीं होगा. हाईकोर्ट ने आज ही इस याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया. ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हमारी दलीलों को अनसुना कर दिया. ईडी ने कहा कि जमानत के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया. ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाई जाए. उधर, आज केजरीवाल की टीम बेल बांड भरने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है.

बता दें कि 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. केजरीवाल की जमानत का जब फैसला सुनाया जा रहा था तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से बेल बांड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकें.

ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने ईडी की अपील को स्वीकार भी कर लिया. जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक रहेगी. बता दें कि 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि जब भी जरुरी होगा वे कोर्ट में पेश होंगे.

बता दें कि 21 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था.

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Last Updated : Jun 21, 2024, 11:29 AM IST

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