नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने को कहा है. पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी कर रहे हैं. चार सप्ताह के भीतर इस पर जवाब दाखिल करें.’’
कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से संबंधित है. जेम्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने 25 सितंबर के आदेश में मामले में जेम्स को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
ब्रिटिश नागरिक जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था. उच्च न्यायालय ने पहले जेम्स की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जब उसकी पिछली जमानत याचिकाएं खारिज की गई थीं, तब से परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है.