पौड़ी: क्षेत्र के अंतर्गत बीते वर्ष नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में नेपाली मूल के आरोपी युवक को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 20 साल सश्रम कारावास और 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड न भुगतने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो विजेंद्र सिंह की ओर से जानकारी दी गयी है कि बीते साल 11 मई को पौड़ी कोतवाली पौड़ी में नाबालिग से दुराचार के आरोप में पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें नेपाली मूल के एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की थी कि बबलू ने देर रात को उनके घर में घुसकर उनकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था. बेटी के चिल्लाने पर जब परिजन उठे तो बबलू वहां से भाग गया.
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परिजनों के पूछने जाने पर नाबालिग ने दुष्कर्म की बात बताई. जिसके बात नाबालिग के पिता की शिकायत पर पौड़ी कोतवाली पुलिस ने बबलू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाया. जिसमें आरोपी बबलू को सभी मामलों में दोषी पाया गया. जिसके चलते उसे 20 वर्ष का कारावास और 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई.