ETV Bharat / state

नैनीताल HC से वकीलों को लगा बड़ा झटका, हड़ताल असंवैधानिक घोषित

देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में वकीलों ने शनिवार को हड़ताल करने का एलान किया था. जिसे लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं की हड़ताल को असंवैधानिक घोषित कर दिया है.

नैनीताल हाई कोर्ट
author img

By

Published : Sep 25, 2019, 9:09 PM IST

Updated : Sep 25, 2019, 9:23 PM IST

नैनीतालः हाई कोर्ट से प्रदेश के वकीलों को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने वकीलों की हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया है. साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हड़ताल करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

जानकारी देते अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता.

बता दें कि, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में वकीलों ने शनिवार को हड़ताल करने का एलान किया था. जिसे लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं की हड़ताल को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हड़ताल करने वाले अधिवक्ताओं पर कार्रवाई करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि वकीलों द्वारा की जाने वाली हड़ताल कोर्ट की अवमानना है.

ये भी पढे़ंः डेंगू का कहर: हाई कोर्ट पहुंचा मामला, 30 सितंबर तक जवाब पेश करे राज्य सरकार

वहीं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेश के सभी जिला जजों को निर्देश दिए हैं, कि वकीलों की हड़ताल की सूचना हाई कोर्ट को भेजें. जिससे हड़ताल करने वाले वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सके. साथ ही हाई कोर्ट ने निचली अदालत को हड़ताल की वजह से किसी भी मामले में अगली तिथि तय नहीं करने के निर्देश दिए हैं. जो तिथि एक बार तय की गई है, उसी तारीख में सुनवाई करें.

इतना ही नहीं कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश देते हुए कहा कि कोई भी सुनवाई हड़ताल की वजह से टाली जाएगी तो उसके लिए सक्षम न्यायिक अधिकारी पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने प्रदेश के सभी एसएसपी को हड़ताल की स्थिति के दौरान कोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ शिकायत होने पर उसकी सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी और दोषी पाए जाने पर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढे़ंः पंचायत चुनाव: दो से अधिक बच्चों की बाध्यता का मामला फिर पहुंचा हाईकोर्ट

गौर हो कि, मुंबई निवासी ईश्वर शांडिल्य ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के न्यायालयों में वकीलों के द्वारा की जाने वाली हड़ताल गलत है. जिसे बंद किया जाए. साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड में वकील बीते कई सालों से मामूली सी बात को लेकर हड़ताल करते हैं. जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है.

वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिवक्ताओं की हड़ताल को अवैध बताया था. साथ ही देश के सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि मामले में नियम बनाकर लागू करें, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है. शनिवार को भी वकील हड़ताल कर रहे हैं. हड़ताल की वजह से वाद कार्य बाधित हो रहे हैं.

नैनीतालः हाई कोर्ट से प्रदेश के वकीलों को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने वकीलों की हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया है. साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हड़ताल करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

जानकारी देते अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता.

बता दें कि, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में वकीलों ने शनिवार को हड़ताल करने का एलान किया था. जिसे लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं की हड़ताल को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हड़ताल करने वाले अधिवक्ताओं पर कार्रवाई करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि वकीलों द्वारा की जाने वाली हड़ताल कोर्ट की अवमानना है.

ये भी पढे़ंः डेंगू का कहर: हाई कोर्ट पहुंचा मामला, 30 सितंबर तक जवाब पेश करे राज्य सरकार

वहीं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेश के सभी जिला जजों को निर्देश दिए हैं, कि वकीलों की हड़ताल की सूचना हाई कोर्ट को भेजें. जिससे हड़ताल करने वाले वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सके. साथ ही हाई कोर्ट ने निचली अदालत को हड़ताल की वजह से किसी भी मामले में अगली तिथि तय नहीं करने के निर्देश दिए हैं. जो तिथि एक बार तय की गई है, उसी तारीख में सुनवाई करें.

इतना ही नहीं कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश देते हुए कहा कि कोई भी सुनवाई हड़ताल की वजह से टाली जाएगी तो उसके लिए सक्षम न्यायिक अधिकारी पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने प्रदेश के सभी एसएसपी को हड़ताल की स्थिति के दौरान कोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ शिकायत होने पर उसकी सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी और दोषी पाए जाने पर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढे़ंः पंचायत चुनाव: दो से अधिक बच्चों की बाध्यता का मामला फिर पहुंचा हाईकोर्ट

गौर हो कि, मुंबई निवासी ईश्वर शांडिल्य ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के न्यायालयों में वकीलों के द्वारा की जाने वाली हड़ताल गलत है. जिसे बंद किया जाए. साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड में वकील बीते कई सालों से मामूली सी बात को लेकर हड़ताल करते हैं. जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है.

वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिवक्ताओं की हड़ताल को अवैध बताया था. साथ ही देश के सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि मामले में नियम बनाकर लागू करें, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है. शनिवार को भी वकील हड़ताल कर रहे हैं. हड़ताल की वजह से वाद कार्य बाधित हो रहे हैं.

Intro:Summry

नैनीताल हाईकोर्ट से प्रदेश के वकीलों को बड़ा झटका लगा है, नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने वकीलों की हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया है।


Intro

देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में वकीलों द्वारा शनिवार को की जाने वाली हड़ताल के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रूख अपनाते हुए बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं की हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया है साथ ही कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं कि हड़ताल करने वाले अधिवक्ताओं पर कार्यवाही करें, वही कोर्ट ने कहा कि वकीलों द्वारा की जाने वाली हड़ताल कोर्ट की अवमानना है।
मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेश के सभी जिला जजों को निर्देश दिए हैं कि वकीलों की हड़ताल की सूचना हाईकोर्ट से भेजें ताकि वकीलों द्वारा की जा रही हड़ताल पर अवमानना की कार्रवाई की जा सके,,
वहीं हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिए हैं कि हड़ताल की वजह से किसी भी मामले में अगली तिथि तय नहीं की जाएगी और जो तिथी की एक बार तय की गई है उसी में सुनवाई की जाएगी,कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिए है कि अगर कोई भी सुनवाई हड़ताल की वजह से टाली जाएगी तो उसके लिए सक्षम न्यायिक अधिकारी पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी,
वहीं कोर्ट ने प्रदेश के सभी एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट में हड़ताल की स्थिति के दौरान कोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराएं।
साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ शिकायत होगी तो हाई कोर्ट उसकी सुनवाई पर व्यवस्था करेगी और दोषी पाए जाने पर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।




Body:आपको बता दें कि मुम्बई निवासी ईश्वर शांडिल्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के न्यायालयों में वकीलों द्वारा की जाने वाली हड़ताल गलत है जिसको खत्म करा जाए साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड में कई वर्षों से वकीलों के द्वारा मामूली सी बात को लेकर हड़ताल की जाती है जो गलत है, और हड़ताल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है,
साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिवक्ताओं की हड़ताल को अवैध बताया था साथ ही देश के सभी हाई कोर्ट को निर्देश जैसे कि इस मामले में नियम बनाकर लागू करें किंतु आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ।


Conclusion:जिस वजह से वकील हर शनिवार को हड़ताल कर रहे हैं, और हड़ताल की वजह से वाद कार्य बाधित हो रहे हैं।
आज मामले की सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हर शनिवार को वकीलों द्वारा की जाने वाली हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और हड़ताल पर रोक लगा दी।

बाईट- कार्तिके हरि गुप्ता, अधिवक्ता
Last Updated : Sep 25, 2019, 9:23 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.