नैनीतालः राजपुर रोड विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार के जाति प्रमाण पत्र मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. वेकेशन जज न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए राजकुमार को नोटिस जारी किया है. साथ ही सरकार और राजकुमार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.
गौर हो कि देहरादून निवासी बालेश बवानिया ने राजकुमार के जाति प्रमाण पत्र को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है. उनका आरोप है कि राजकुमार ने साल 2011 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया. शिकायतकर्ता की जांच के बाद साल 2012 में उसे निरस्त कर दिया गया था. फिर कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने फिर से नया जाति प्रमाण पत्र हासिल कर लिया और वर्तमान समय में भी झूठे प्रमाण देकर जाति प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है.
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देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ला निवासी बालेश बवानिया का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. जिस पर डीएम ने एसडीएम को इसकी जांच सौंपी दी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, नियमानुसार राज्य में 1950 से पहले से रह रहे व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है. यदि आवेदक का परिवार 1950 से पहले दूसरे राज्य में रहता है तो वहीं से प्रमाण पत्र हासिल करने का अधिकारी होगा.
याचिका में यह भी कहा गया है कि जिलाधिकारी ने जांच एसडीएम से कराई जो कि विधि के खिलाफ है. जाति प्रमाण पत्र जारी करने व उसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी माधुरी पाटिल के केस में कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं. निर्णय में यह कहा गया है कि स्टेट कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की ओर से ही जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी. यह सरकार के साशनादेश में भी उल्लेखित है.
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वहीं, जिलाधिकारी ने इसकी जांच कमेटी से न कराकर उप जिलाधिकारी से कराई है. याचिका में नैनीताल हाईकोर्ट से यह प्रार्थना की गई है कि उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए. साथ ही इसकी जांच स्टेट कास्ट स्क्रूटनी कमेटी से कराई जाए. फिलहाल, कोर्ट ने राजकुमार और सरकार से जवाब मांगा है.