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संजीव आर्य ने मानहानि केस में किया आपसी समझौता, उच्च न्यायालय से मामला वापस लिया - बिल्डज इंडिया के संपादक गोपाल कृष्ण गुप्ता

बिल्डज इंडिया के संपादक गोपाल कृष्ण गुप्ता ने कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के खिलाफ आपत्तिजनक लेख प्रकाशित किया था. जिसको लेकर संजीव आर्य ने गोपाल गुप्ता के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया था. वहीं, अब गोपाल के माफीनामे के बाद संजीव आर्य ने आपसी समझौता से केस अदालत से वापस ले लिया.

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Published : Sep 27, 2022, 9:08 PM IST

नैनीताल: पूर्व विधायक संजीव आर्य (Former MLA Sanjeev Arya) ने एक पत्रकार के खिलाफ दायर मानहानि का दावा (Defamation claim filed against journalist) आपसी राजीनामे के बाद उच्च न्यायालय से वापस ले लिया. वहीं, पत्रकार ने अपने इस लेख के लिए पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से माफी मांगी है.

मामला अनुसार दिल्ली के पत्रकार और बिल्डज इंडिया के संपादक गोपाल कृष्ण गुप्ता ने अगस्त 2010 के अंक में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के खिलाफ आपत्तिजनक लेख प्रकाशित किया था. जिसके खिलाफ यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य ने गोपाल कृष्ण गुप्ता के खिलाफ मानहानि का दावा निचली अदालत में दायर किया था.
ये भी पढ़ें: 'हमारा सब कुछ खत्म, पुलकित की वजह से पूरा परिवार परेशान', ETV Bharat से बोले अंकित आर्य

मामले की सुनवाई में सीजेएम कोर्ट नैनीताल ने गोपाल कृष्ण गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non bailable warrant against Gopal Krishna Gupta) किए थे. जिसके खिलाफ गोपाल कृष्ण गुप्ता ने आईपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. यह मामला अब तक हाईकोर्ट में विचाराधीन था.

इस बीच गोपाल कृष्ण गुप्ता के माफीनामे के बाद इस मामले में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया. जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को संजीव आर्य ने न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष वाद को वापस लेने का आग्रह किया. जिसे आज हाईकोर्ट ने वापस लेने की अनुमति दे दी.

नैनीताल: पूर्व विधायक संजीव आर्य (Former MLA Sanjeev Arya) ने एक पत्रकार के खिलाफ दायर मानहानि का दावा (Defamation claim filed against journalist) आपसी राजीनामे के बाद उच्च न्यायालय से वापस ले लिया. वहीं, पत्रकार ने अपने इस लेख के लिए पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से माफी मांगी है.

मामला अनुसार दिल्ली के पत्रकार और बिल्डज इंडिया के संपादक गोपाल कृष्ण गुप्ता ने अगस्त 2010 के अंक में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के खिलाफ आपत्तिजनक लेख प्रकाशित किया था. जिसके खिलाफ यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य ने गोपाल कृष्ण गुप्ता के खिलाफ मानहानि का दावा निचली अदालत में दायर किया था.
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मामले की सुनवाई में सीजेएम कोर्ट नैनीताल ने गोपाल कृष्ण गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non bailable warrant against Gopal Krishna Gupta) किए थे. जिसके खिलाफ गोपाल कृष्ण गुप्ता ने आईपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. यह मामला अब तक हाईकोर्ट में विचाराधीन था.

इस बीच गोपाल कृष्ण गुप्ता के माफीनामे के बाद इस मामले में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया. जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को संजीव आर्य ने न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष वाद को वापस लेने का आग्रह किया. जिसे आज हाईकोर्ट ने वापस लेने की अनुमति दे दी.

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