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रुड़की में मछलियों को तिरंगे से ढकने वाला विक्रेता गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

रुड़की के मछली बाजार में मछलियों को तिरंगे से ढकने वाले विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है. तिरंगे के अपमान की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हडकंप मच गया था.

fishes Covered by Tricolor
मछलियों को तिरंगे से ढका
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Published : Aug 17, 2022, 11:36 AM IST

Updated : Aug 17, 2022, 2:11 PM IST

रुड़की: सोशल मीडिया पर रुड़की के मछली बाजार की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं. वायरल तस्वीरों में राष्ट्रीय ध्वज से मछलियों को ढका नजर आ रहा था. तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी मछली विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया. वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी तिरंगा हाथ में लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली. आम आदमी पार्टी ने हर हाथ तिरंगा अभियान चलाया. जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की. तिरंगा सिर्फ घरों में नहीं लगा, बल्कि लोगों ने अपने वाहनों से लेकर विभिन्न स्थानों पर तिरंगे लगाए. जिस प्रकार से तिरंगों को लगाया गया है, ऐसे ही सम्मान से उन्हें उतारकर उचित स्थान पर रखना भी सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन यह जिम्मेदारी कितने लोग निभाते यह देखने वाली बात होगी.

दरअसल, वायरल वीडियो और तस्वीरें रुड़की के मछली बाजार से सामने आई. यहां एक मछली विक्रेता ने तिरंगे से मछलियों के बर्तन को ढक (fishes Covered by Tricolor) दिया. तस्वीरें वायरल हुईं और मामला पुलिस तक जा पहुंचा. जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया. वहीं, पुलिस ने आरोपी अनवर (उम्र 65 वर्ष) पुत्र नूर अहमद निवासी मछली मोहल्ला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ेंः रुड़की में फिर फिसली महेंद्र भट्ट की जुबान, तिरंगा बयान का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर सजाः राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग को जलाता है या विकृत करता है या फिर विरूपित करता है तो यह अपमान की श्रेणी में आता है. इसके अलावा ध्वज को दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या उसके प्रति अनादर प्रकट करता है (मौखिक या लिखित शब्दों में या कृत्यों के जरिए) अपमान करता है तो उसे तीन साल तक के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों दंड दिये जा सकते हैं.

रुड़की: सोशल मीडिया पर रुड़की के मछली बाजार की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं. वायरल तस्वीरों में राष्ट्रीय ध्वज से मछलियों को ढका नजर आ रहा था. तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी मछली विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया. वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी तिरंगा हाथ में लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली. आम आदमी पार्टी ने हर हाथ तिरंगा अभियान चलाया. जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की. तिरंगा सिर्फ घरों में नहीं लगा, बल्कि लोगों ने अपने वाहनों से लेकर विभिन्न स्थानों पर तिरंगे लगाए. जिस प्रकार से तिरंगों को लगाया गया है, ऐसे ही सम्मान से उन्हें उतारकर उचित स्थान पर रखना भी सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन यह जिम्मेदारी कितने लोग निभाते यह देखने वाली बात होगी.

दरअसल, वायरल वीडियो और तस्वीरें रुड़की के मछली बाजार से सामने आई. यहां एक मछली विक्रेता ने तिरंगे से मछलियों के बर्तन को ढक (fishes Covered by Tricolor) दिया. तस्वीरें वायरल हुईं और मामला पुलिस तक जा पहुंचा. जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया. वहीं, पुलिस ने आरोपी अनवर (उम्र 65 वर्ष) पुत्र नूर अहमद निवासी मछली मोहल्ला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ेंः रुड़की में फिर फिसली महेंद्र भट्ट की जुबान, तिरंगा बयान का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर सजाः राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग को जलाता है या विकृत करता है या फिर विरूपित करता है तो यह अपमान की श्रेणी में आता है. इसके अलावा ध्वज को दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या उसके प्रति अनादर प्रकट करता है (मौखिक या लिखित शब्दों में या कृत्यों के जरिए) अपमान करता है तो उसे तीन साल तक के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों दंड दिये जा सकते हैं.

Last Updated : Aug 17, 2022, 2:11 PM IST
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