देहरादून: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) की ओर से नए विद्युत कनेक्शन देने के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं. ऐसे में अब उसी संपत्ति पर बिजली कनेक्शन दिया जाएगा. जिस संपत्ति पर संबंधित व्यक्ति का मालिकाना हक हो. यानी अब विवादित जमीन पर विद्युत कनेक्शन नहीं मिल सकेगा.
बता दें कि यूईआरसी की ओर से विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम 2020 के तहत विद्युत कनेक्शन देने के नियमों में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. दरअसल, अक्सर लोग विवादित जमीनों पर विद्युत कनेक्शन लेकर मालिकाना हक जताने लगते हैं. जिससे कई बार बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं. इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में बदलाव करते हुए विद्युत कनेक्शन लेते समय कुछ अहम दस्तावेज पेश करने का फरमान जारी किया है .
इन दस्तावेजों के साथ मिलेगा नया कनेक्शन
बिजली कनेक्शन लेने के लिए अनिवार्य रूप से खरीदी गई जमीन के सेल डीड या लीज डीड के कागजात पेश करने होगी. अगर जमीन पर किसी सरकारी महकमे या फिर जिला प्रशासन का हक है, तो उस जमीन पर बिना सरकार की अनुमति के बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा. विवादित जमीन पर कोर्ट में जिस व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक दिया है उसी व्यक्ति के नाम पर विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा.
मालिकाना हक के दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना नहीं मिलेगा विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा. यदि जिस जमीन पर आप विद्युत कनेक्शन लेना चाहते हैं, वह जमीन आपके नाम पर नहीं है तो संबंधित जमीन के मालिक की ओर से दिया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा.