देहरादून: कोरोना महामारी की दूसरी लहर में प्रदेश में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में शासन ने एसओपी भी जारी कर दी है. ऐसे में 6 जुलाई तक लागू कोरोना कर्फ्यू के नए नियमों को आपके लिए जानना जरूरी है. जानिए इस कोरोना कर्फ्यू में क्या खुला रहेगा और किन-किन चीजों पर पाबंदी रहेगी, सिलसिलेवार तरीके से. देखिए नई गाइडलाइन.
कोविड कर्फ्यू के नए नियम
- उत्तराखंड में 6 जुलाई की सुबह 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.
- शादी समारोह और शव यात्रा में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति रहेगी. इन लोगों को 72 घंटे पहले की RT-pcr/true Nat/CBNAT/RAT covid-19 negative report के साथ अनुमति दी जाएगी.
- सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे.
- स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी.
- नर्सिंग और MBBA classes को लेकर पूर्व की तरह नियम लागू रहेंगे.
- प्रदेश में सभी कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है.
- जिन कोचिंग सेंटरों में 18 वर्ष से ऊपर के छात्र पढ़ते हैं, उन्हें 50 फीसदी क्षमता के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग भी जारी रहेगी.
- सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल गतिविधियां/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे.
राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर और वन विभाग द्वारा आरक्षित वन पार्क पर्यटन, वन प्रबंधन एवं रख-रखाव के लिए खोले जायेंगे. जिसके लिए वन विभाग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि अलग से जारी की जाएंगी.
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/TrueNat/CBNAAT/ RAT COVID निगेटिव रिपोर्ट के साथ प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी. इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी (Smart City) के वेब पोर्टल (Web Portal) http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करना होगा. यात्रियों द्वारा राज्य में प्रवेश के बाद MHA, MOH&FW GOI और राज्य सरकार (State Government) द्वारा जारी एसओपी (SOPs) का अनुपालन करना होगा.
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जानिए क्या खुला और क्या बंद रहेगा ?
- पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस उत्पाद, परिवहन, वितरण भंडार और फुटकर बिक्री पूर्व की तरह जारी रहेगी.
- 29, 30 जून और 1,2, 3 और 5 जुलाई को बाजार (यानी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार) को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. लेकिन सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम पर रोक है.
- 6 जुलाई तक रहने वाले कोविड कर्फ्यू में जिम संचालकों को 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की अनुमति दी गई है.
- सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स अकेडमी, स्टेडियम और सभी खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इसके खेल विभाग अपने स्तर पर एसओपी जारी करेगा.
- फल-सब्जी की दुकान, दूध डेयरी, मिठाई की दुकान को रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.
- रविवार 4 जुलाई 2021 को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे. इस दिन स्थानीय नगर निकाय सभी कमर्शियल क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट और मंडी सहित भीड़भाड़ वाली जगह पर सैनिटाइजेशन करेंगे.
- मसूरी, नैनीताल के शहरी क्षेत्र और अन्य जिलों में जिलाधिकारी द्वारा तय किए गए पर्यटक स्थलों में बाजार रविवार को भी खुले रहेंगे, लेकिन सैनिटाइजेशन के लिए इन क्षेत्रों को मंगलवार को बंद रखा जाएगा.
- होटल, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं, होम डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए डिलीवरी वाहन को नहीं रोका जाएगा.
- मार्केट एरिया, नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे.
- होटलों में कॉन्फ्रेंस हॉल के उपयोग के लिए कोविड-19 एप्रोप्रियेट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ उपयोग किए जाने की अनुमति दी गई है.
- आम लोगों को सब्जी फल इत्यादि खरीदने के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.
- राज्य में आने वाले सेना अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 टेस्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन उन्हें स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.
- देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर से पर्वतीय जिलों में जाने पर यात्रियों को 72 घंटे पहले की कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.
इन लोगों को 24 घंटे आने-जाने की छूट
- इमरजेंसी, बीमार व्यक्तियों और उनके परिजनों की आवाजाही के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर जाने की अनुमति होगी.
- मीडिया कर्मियों को आईडी कार्ड के साथ उनके वाहनों को अनुमति होगी.
- एसेंशियल सर्विस से जुड़े और इमरजेंसी के अलावा कोविड-19 मैनेजमेंट में शामिल सरकारी, स्थानीय, निकायों या फिर अधिकृत संगठनों के सभी वाहनों को चलाने की अनुमति होगी.
- प्राइवेट वाहनों को भी वैध आईडी कार्ड और इमरजेंसी कारणों के लिए अवधि में छूट रहेगी.
चारधाम यात्रा
सरकार द्वारा 1 जुलाई से चारधाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने को लेकर सोमवार शाम SOP जारी की गई थी, लेकिन मंगलवार सुबह एक बार फिर से नैनीताल हाइकोर्ट के आदेश पर चारधाम यात्रा पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गयी है.