ETV Bharat / state

ट्रांसजेंडरों का पंजीकरण करने वाला पहला जिला बना देहरादून - देहरादून दो ट्रांसजेंडर के पहचान पत्र जारी

उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है. ऐसे में ट्रांसजेंडर्स का पंजीकरण करने वाला देहरादून प्रदेश का पहला जनपद बन गया है.

transgender online registration started
ट्रांसजेंडर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू
author img

By

Published : Jun 26, 2021, 4:58 PM IST

देहरादून: ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट (2019) के तहत देश में पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है. इसके तहत प्रदेश में भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऐसे में ट्रांसजेंडर्स का पंजीकरण करने वाला देहरादून प्रदेश का पहला जनपद बन गया है.

ट्रांसजेंडर पहचान पत्र
ईटीवी भारत से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विशेष वेबसाइट www.transgender.dosje.gov.in/applicant/login/index शुरू की गई है. खद को ट्रांसजेंडर मानने वाले व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.

पढ़ें-दीपा जोशी 1 लाख से अधिक लोगों को लगा चुकी हैं कोरोना वैक्सीन, चौतरफा हो रही तारीफ

पंजीकरण करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना आधार कार्ड और एक एफिडेविट की कॉपी अपलोड करनी होगी, जिसमें स्पष्ट रुप से लिखा हो कि संबंधित व्यक्ति ट्रांसजेंडर है. वहीं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से इन सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी. जिसके आधार पर संबंधित ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसका आई कार्ड( identity card) दिया जाएगा.

बता दें कि जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से दो किन्नरों को पहचान पत्र जारी किया गया है, जिसमें विक्रम उर्फ काजल थापा और सुनील और अदिति शर्मा का नाम शामिल हैं.
पढ़ें-कोरोना के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अलर्ट

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए पंजीकरण क्यों जरूरी ?
केंद्र सरकार की ओर से देश में पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का पंजीकरण कराया जा रहा है. इसका पहला मुख्य उद्देश्य यह कि इस पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से यह पता लग सकेगा कि देश के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में कितने ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं. इसके साथ ही दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि भविष्य में सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कोई भी योजना लेकर आती है तो इस पंजीकरण के माध्यम से सीधे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संबंधित योजना का लाभ मिल सकेगा.

पढ़ें-CM तीरथ ने किया 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण

ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण बिल क्या है?
विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण के लिये एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 एक प्रगतिशील विधेयक है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाएगा.

ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है.

  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कि न तो पूरी तरह से महिला है और न ही पुरुष.
  • महिला और पुरुष, दोनों का संयोजन है.
  • न तो महिला है और न ही पुरुष.

इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति का लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता और जिसमें ट्रांस-मैन (परा-पुरुष), ट्रांस-विमेन (परा-स्त्री) और इंटरसेक्स भिन्नताओं और लिंग विलक्षणताओं वाले व्यक्ति भी आते हैं.

देहरादून: ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट (2019) के तहत देश में पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है. इसके तहत प्रदेश में भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऐसे में ट्रांसजेंडर्स का पंजीकरण करने वाला देहरादून प्रदेश का पहला जनपद बन गया है.

ट्रांसजेंडर पहचान पत्र
ईटीवी भारत से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विशेष वेबसाइट www.transgender.dosje.gov.in/applicant/login/index शुरू की गई है. खद को ट्रांसजेंडर मानने वाले व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.

पढ़ें-दीपा जोशी 1 लाख से अधिक लोगों को लगा चुकी हैं कोरोना वैक्सीन, चौतरफा हो रही तारीफ

पंजीकरण करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना आधार कार्ड और एक एफिडेविट की कॉपी अपलोड करनी होगी, जिसमें स्पष्ट रुप से लिखा हो कि संबंधित व्यक्ति ट्रांसजेंडर है. वहीं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से इन सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी. जिसके आधार पर संबंधित ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसका आई कार्ड( identity card) दिया जाएगा.

बता दें कि जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से दो किन्नरों को पहचान पत्र जारी किया गया है, जिसमें विक्रम उर्फ काजल थापा और सुनील और अदिति शर्मा का नाम शामिल हैं.
पढ़ें-कोरोना के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अलर्ट

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए पंजीकरण क्यों जरूरी ?
केंद्र सरकार की ओर से देश में पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का पंजीकरण कराया जा रहा है. इसका पहला मुख्य उद्देश्य यह कि इस पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से यह पता लग सकेगा कि देश के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में कितने ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं. इसके साथ ही दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि भविष्य में सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कोई भी योजना लेकर आती है तो इस पंजीकरण के माध्यम से सीधे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संबंधित योजना का लाभ मिल सकेगा.

पढ़ें-CM तीरथ ने किया 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण

ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण बिल क्या है?
विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण के लिये एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 एक प्रगतिशील विधेयक है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाएगा.

ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है.

  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कि न तो पूरी तरह से महिला है और न ही पुरुष.
  • महिला और पुरुष, दोनों का संयोजन है.
  • न तो महिला है और न ही पुरुष.

इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति का लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता और जिसमें ट्रांस-मैन (परा-पुरुष), ट्रांस-विमेन (परा-स्त्री) और इंटरसेक्स भिन्नताओं और लिंग विलक्षणताओं वाले व्यक्ति भी आते हैं.

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.