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हल्द्वानी जेल से छोड़े गये 46 कैदी, कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला - Prisoners released due to Corona

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज हल्द्वानी जेल से 46 कैदियों को छोड़ा गया.

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हल्द्वानी जेल से छोड़े गये 46 कैदी
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Published : Mar 30, 2020, 9:02 PM IST

हल्द्वानी: कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कुमाऊं की सबसे बड़ी हल्द्वानी जेल से 46 कैदियों को रिहा किया गया है. 7 साल से कम की सजा वाले और विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत और पैरोल पर 6 महीने के लिये छोड़ा गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के फरमान के बाद ये कदम उठाया गया है.

जेल से रिहा किये गये इन कैदियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने जिम्मा उठाया है. जिसके तहत प्रशासन ने इनको घर जाने के लिए गाड़ी मुहैया कराई. हल्द्वानी की एकमात्र ऐसी जेल है जहां पर सबसे अधिक तीन सौ कैदियों को छह माह के पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है. जेल से छूटने वाले कैदी अधिकतर चोरी और टप्पेबाजी के आरोपों में जेल में बंद थे.

हल्द्वानी जेल से छोड़े गये 46 कैदी

पढ़ें- IFS ट्रेनी अफसर की सैंपल रिपोर्ट पहले नेगेटिव अब आई पॉजिटिव, बढ़ी चिंता

कैदियों को रिहा करने से पहले स्वास्थ विभाग ने सभी कैदियों के मेडिकल चेकअप भी किया. जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया. बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों की जेलों को कैदियों को छोड़ने के निर्देश दिये थे.

हल्द्वानी: कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कुमाऊं की सबसे बड़ी हल्द्वानी जेल से 46 कैदियों को रिहा किया गया है. 7 साल से कम की सजा वाले और विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत और पैरोल पर 6 महीने के लिये छोड़ा गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के फरमान के बाद ये कदम उठाया गया है.

जेल से रिहा किये गये इन कैदियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने जिम्मा उठाया है. जिसके तहत प्रशासन ने इनको घर जाने के लिए गाड़ी मुहैया कराई. हल्द्वानी की एकमात्र ऐसी जेल है जहां पर सबसे अधिक तीन सौ कैदियों को छह माह के पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है. जेल से छूटने वाले कैदी अधिकतर चोरी और टप्पेबाजी के आरोपों में जेल में बंद थे.

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कैदियों को रिहा करने से पहले स्वास्थ विभाग ने सभी कैदियों के मेडिकल चेकअप भी किया. जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया. बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों की जेलों को कैदियों को छोड़ने के निर्देश दिये थे.

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