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प्रतिकार यात्रा मामले में सतुआ बाबा और महंत बालक दास ने कोर्ट में किया सरेंडर - अन्याय प्रतिकार यात्रा में विवाद

प्रतिकार यात्रा मामले में सतुआ बाबा और महंत बालक दास ने कोर्ट में सरेंडर किया है. वहीं, 5 जनवरी को कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी.

कोर्ट में किया सरेंडर
कोर्ट में किया सरेंडर
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Published : Jan 4, 2023, 5:30 PM IST

वाराणसी: प्रभारी विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार को 7 साल पुरानी अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में महंत बालक दास और महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने सरेंडर किया है. कोर्ट ने दोनों की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें 20-20 हजार के बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है. उनकी नियमित जमानत अर्जी पर कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगी. जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने इस मामले में दलीलें पेश की है.

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कोर्ट का आदेश

दरअसल, गंगा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर अड़े लोगों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन के टाउनहाल से गोदौलिया तक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आगे-आगे भी एक जत्था चल रहा था. जिसमे उपद्रवियों ने पुलिस बूथ पर एक सरकारी जीप में आग लगा दी थी. बूथ में लगी आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटों ने ठीक पीछे तांगा स्टैंड को भी अपनी चपेट में ले लिया था. इसमें एक मजिस्ट्रेट की जीप, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, पुलिस की वैन और लगभग दो दर्जन बाइक जलकर स्वाह हो गई थी.

उस दौरान गोदौलिया तांगा स्टैंड पर कहीं से दो पेट्रोल बम भी फेंके गए. इससे आग और तेजी से फैली. वहीं, पथराव में तत्कालीन एडीएम, सिगरा थानाध्यक्ष, पीएसी का एक जवान और एक न्यूज चैनल का फोटोग्राफर बुरी तरह घायल हो गए थे. उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले लाठियां पटकी और फिर, आंसू गैस और रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया. साथ ही हवाई फायरिंग भी की गई थी.

पुलिस ने उपद्रव प्रभावित इलाकों में जाने वाले रास्तों को सील कर दिया. हालात काबू में नहीं आता देख कोतवाली, चौक, दशाश्वमेध, लक्सा और चेतगंज थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था. फोर्स इन सभी इलाकों में चक्रमण पर निकल गई थी. सब कुछ सामान्य होने पर दो घंटे बाद कर्फ्यू हटा लिया गया. इस घटना को लेकर दशाश्वमेध थाने में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास, पूर्व विधायक अजय राय, मंडुवाडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्बल और असित दास समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.

वहीं, वाराणसी कोर्ट ने महंत बालक दास और महंत संतोष दास के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश पुलिस को दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की रिपोर्ट एडीसीपी काशी जोन राजेश कुमार पाण्डेय पेश करें. इसी के मद्देनजर महंत बालक दास और महंत संतोष दास बुधवार को वाराणसी की कोर्ट में पेश हुए थे.

वाराणसी: प्रभारी विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार को 7 साल पुरानी अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में महंत बालक दास और महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने सरेंडर किया है. कोर्ट ने दोनों की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें 20-20 हजार के बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है. उनकी नियमित जमानत अर्जी पर कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगी. जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने इस मामले में दलीलें पेश की है.

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दरअसल, गंगा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर अड़े लोगों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन के टाउनहाल से गोदौलिया तक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आगे-आगे भी एक जत्था चल रहा था. जिसमे उपद्रवियों ने पुलिस बूथ पर एक सरकारी जीप में आग लगा दी थी. बूथ में लगी आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटों ने ठीक पीछे तांगा स्टैंड को भी अपनी चपेट में ले लिया था. इसमें एक मजिस्ट्रेट की जीप, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, पुलिस की वैन और लगभग दो दर्जन बाइक जलकर स्वाह हो गई थी.

उस दौरान गोदौलिया तांगा स्टैंड पर कहीं से दो पेट्रोल बम भी फेंके गए. इससे आग और तेजी से फैली. वहीं, पथराव में तत्कालीन एडीएम, सिगरा थानाध्यक्ष, पीएसी का एक जवान और एक न्यूज चैनल का फोटोग्राफर बुरी तरह घायल हो गए थे. उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले लाठियां पटकी और फिर, आंसू गैस और रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया. साथ ही हवाई फायरिंग भी की गई थी.

पुलिस ने उपद्रव प्रभावित इलाकों में जाने वाले रास्तों को सील कर दिया. हालात काबू में नहीं आता देख कोतवाली, चौक, दशाश्वमेध, लक्सा और चेतगंज थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था. फोर्स इन सभी इलाकों में चक्रमण पर निकल गई थी. सब कुछ सामान्य होने पर दो घंटे बाद कर्फ्यू हटा लिया गया. इस घटना को लेकर दशाश्वमेध थाने में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास, पूर्व विधायक अजय राय, मंडुवाडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्बल और असित दास समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.

वहीं, वाराणसी कोर्ट ने महंत बालक दास और महंत संतोष दास के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश पुलिस को दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की रिपोर्ट एडीसीपी काशी जोन राजेश कुमार पाण्डेय पेश करें. इसी के मद्देनजर महंत बालक दास और महंत संतोष दास बुधवार को वाराणसी की कोर्ट में पेश हुए थे.

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