वाराणसी: वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से लोगों के बीच दूरी बनाए रखने को लेकर प्रशासन अलर्ट है. वहीं गंगा दशहरा के मौके पर गंगा तट या फिर किसी भी जल स्तोत्र के आसपास भीड़ इकट्ठा न करने को लेकर जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है. डीएम का कहना है कि धारा 144 के निरोधात्मक आदेश के अंतर्गत सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन तथा लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना प्रतिबंधित है और यह लागू रहेगा.
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस संदर्भ में बताया कि दिनांक 1 जून को गंगा दशहरे के अवसर पर भी यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहेगा. जनसामान्य को स्पष्ट किया जाता है कि जनपद में किसी भी नदी में गंगा दशहरे के अवसर पर स्नान करना अथवा सार्वजनिक रूप से कहीं भी धार्मिक कार्य करना प्रतिबंधित है. कोई भी व्यक्ति इस गंगा दशहरे के अवसर पर गंगा सहित किसी भी नदी में स्नान अथवा अन्य धार्मिक कार्य का आयोजन सार्वजनिक स्थान पर न करें, यदि कोई भी धार्मिक परंपरा है तो उसका निर्वहन अपने घर पर ही रह कर करें.
इसे भी पढ़ें-101 देशों के झंडे की बनाई रंगोली, लिखा- 'शांति' शब्द
डीएम ने कहा है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति गंगा या नदी में स्नान न करें, इसको लेकर विशेष रूप से मजिस्ट्रेट व पुलिस बल के साथ-साथ अतिरिक्त फोर्स को भी सतर्क दृष्टि रखने के लिए लगाया जा रहा है. जो 31 मई की रात्रि से ही अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे. यदि किसी के द्वारा भी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया गया, तो इसको सख्ती के साथ देखा जाएगा.