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वाराणसी: डीएम ने कोरोना किट का दाम किया निर्धारित - कोरोना किट

उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से कोरोना वायरस के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए पिछले दिनों होम आइसोलेशन को अनुमति दी गई. होम आइसोलेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले कोरोना किट की कीमत जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने तय कर दी है.

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कोरोना सेफ्टी किट
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Published : Jul 29, 2020, 10:20 PM IST

वाराणसी: उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से कोरोना वायरस के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए पिछले दिनों होम आइसोलेशन को अनुमति दी गई. इसके बाद घरों में इलाज करवा रहे मरीजों के लिए ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर समेत कई अन्य चीजें साथ में रखना अनिवार्य है, लेकिन मार्केट में मनमाने दाम पर बिक रही चीजें मुसीबत का सबब बन रही हैं. यही वजह है कि वाराणसी में जिलाधिकारी ने घरों में आइसोलेट हो रहे लोगों को राहत देते हुए कोरोना किट का मूल्य निर्धारित कर दिया है.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दृष्टिगत शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में होम आइसोलेशन तथा कोरोना किट की अनिवार्यता के संबंध में पूर्व में ही निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं. जन सामान्य की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपद वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए खरीदे जाने वाले कोरोना किट का मूल्य निर्धारण भी कर दिया गया है.

इनके दाम हुए फिक्स

  • पल्स ऑक्सीमीटर का मूल्य न्यूनतम रुपये 1000 से अधिकतम 1500 रुपये
  • डिजिटल थर्मामीटर एक अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 100 से अधिकतम 200 रुपये
  • विटामिन सी टेबलेट 40 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 60 से अधिकतम 160 रुपये
  • जिंक टेबलेट 40 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 80 से अधिकतम 180 रुपये
  • हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टेबलेट 10 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 100 से अधिकतम 100 रुपये
  • हैंड सैनिटाइजर 1 (500 एमएल) का मूल्य न्यूनतम रुपये 200 से अधिकतम 250 रुपये
  • 3 प्लाई सर्जिकल मास्क 40 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 240 से अधिकतम 320 रुपये
  • मिसलेनियस सामग्री (साबुन एवं हाइपोक्लोराइट) 1+1 का मूल्य न्यूनतम एवं अधिकतम 150 रुपये
  • एक कोरोना किट् का मूल्य न्यूनतम रुपया 2130 तथा अधिकतम 3060 रुपये

जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कराएं कि किसी भी मेडिकल स्टोर, सर्जिकल सेंटर द्वारा कोरोना किट निर्धारित दर पर ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपलब्ध कराया जाए.

वाराणसी: उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से कोरोना वायरस के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए पिछले दिनों होम आइसोलेशन को अनुमति दी गई. इसके बाद घरों में इलाज करवा रहे मरीजों के लिए ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर समेत कई अन्य चीजें साथ में रखना अनिवार्य है, लेकिन मार्केट में मनमाने दाम पर बिक रही चीजें मुसीबत का सबब बन रही हैं. यही वजह है कि वाराणसी में जिलाधिकारी ने घरों में आइसोलेट हो रहे लोगों को राहत देते हुए कोरोना किट का मूल्य निर्धारित कर दिया है.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दृष्टिगत शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में होम आइसोलेशन तथा कोरोना किट की अनिवार्यता के संबंध में पूर्व में ही निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं. जन सामान्य की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपद वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए खरीदे जाने वाले कोरोना किट का मूल्य निर्धारण भी कर दिया गया है.

इनके दाम हुए फिक्स

  • पल्स ऑक्सीमीटर का मूल्य न्यूनतम रुपये 1000 से अधिकतम 1500 रुपये
  • डिजिटल थर्मामीटर एक अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 100 से अधिकतम 200 रुपये
  • विटामिन सी टेबलेट 40 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 60 से अधिकतम 160 रुपये
  • जिंक टेबलेट 40 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 80 से अधिकतम 180 रुपये
  • हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टेबलेट 10 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 100 से अधिकतम 100 रुपये
  • हैंड सैनिटाइजर 1 (500 एमएल) का मूल्य न्यूनतम रुपये 200 से अधिकतम 250 रुपये
  • 3 प्लाई सर्जिकल मास्क 40 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 240 से अधिकतम 320 रुपये
  • मिसलेनियस सामग्री (साबुन एवं हाइपोक्लोराइट) 1+1 का मूल्य न्यूनतम एवं अधिकतम 150 रुपये
  • एक कोरोना किट् का मूल्य न्यूनतम रुपया 2130 तथा अधिकतम 3060 रुपये

जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कराएं कि किसी भी मेडिकल स्टोर, सर्जिकल सेंटर द्वारा कोरोना किट निर्धारित दर पर ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपलब्ध कराया जाए.

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