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शादीशुदा युवक ने धोखा देकर की दूसरी शादी, प्रेग्नेंट होने पर कराया गर्भपात - पति के खिलाफ थाने में तहरीर

उन्नाव में एक विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ थाने में तहरीर दी है. महिला का आरोप है कि उसके पति पहले से शादीशुदा था और उसने धोखा देकर उसके साथ शादी की.

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बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र
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Published : Nov 1, 2022, 8:13 PM IST

उन्नावः बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र शादीशुदा युवक ने धोखा देकर एक युवती के साथ शादी कर ली. गर्भवती होने पर युवक ने युवती का जबरन गर्भपात करा दिया. इसके बाद युवती की पिटाई कर उसे जबरन मायके छोड़ गया. पीड़िता ने पति के खिलाफ जबरन भ्रूण हत्या, विवाह विच्छेद, धोखाधड़ी और महिला उत्पीड़न के तहत कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

पीड़ित युवती आरती बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के ततियापुर गांव निवासी विशुन स्वरूप पाल की बेटी है. आरती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पड़ोसी जिला हरदोई के मल्लावां थाना क्षेत्र के ग्राम तेरिया भवानीपुर निवासी अजय कुमार पाल पुत्र मथुरा प्रसाद पाल की शादी वर्ष 2014 में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रूरी सादिकपुर निवासी तुलसी पाल की पुत्री संगीता पाल के साथ हुई थी. अजय कुमार पाल ने उसे(आरती) और उसके पिता को अविवाहित होने का धोखा देकर बीते 15 दिसंबर 2020 को उससे दूसरी शादी कर ली.

आरती ने बताया कि गर्भवती होने पर पति अजय पाल ने उसका अल्ट्रासाउंड करा कर उसके पेट में पल रहा भ्रूण नष्ट करवा दिया. इधर-उधर पता करने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसका पति अजय कुमार पाल पहले से ही विवाहित है. इसके बाद उसने पहली पत्नी के साथ रहने का विरोध किया. विरोध करने पर उसके पति अजय कुमार पाल ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे मायके गांव पच्चा पुरवा से एक किलोमीटर पहले जबरन छोड़ गया.

पीड़िता आरती के अनुसार उसके परिजनों ने जब पति से विदा कराने को कहा, तब पति अजय कुमार पाल ने उसे तथा उसके परिजनों को जान व माल की धमकी दी. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 398 ए, 494, 313 व 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पढ़ेंः उन्नाव में पति के साथ 6 माह भी नहीं रही पत्नी, प्रेमी के साथ फरार

उन्नावः बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र शादीशुदा युवक ने धोखा देकर एक युवती के साथ शादी कर ली. गर्भवती होने पर युवक ने युवती का जबरन गर्भपात करा दिया. इसके बाद युवती की पिटाई कर उसे जबरन मायके छोड़ गया. पीड़िता ने पति के खिलाफ जबरन भ्रूण हत्या, विवाह विच्छेद, धोखाधड़ी और महिला उत्पीड़न के तहत कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

पीड़ित युवती आरती बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के ततियापुर गांव निवासी विशुन स्वरूप पाल की बेटी है. आरती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पड़ोसी जिला हरदोई के मल्लावां थाना क्षेत्र के ग्राम तेरिया भवानीपुर निवासी अजय कुमार पाल पुत्र मथुरा प्रसाद पाल की शादी वर्ष 2014 में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रूरी सादिकपुर निवासी तुलसी पाल की पुत्री संगीता पाल के साथ हुई थी. अजय कुमार पाल ने उसे(आरती) और उसके पिता को अविवाहित होने का धोखा देकर बीते 15 दिसंबर 2020 को उससे दूसरी शादी कर ली.

आरती ने बताया कि गर्भवती होने पर पति अजय पाल ने उसका अल्ट्रासाउंड करा कर उसके पेट में पल रहा भ्रूण नष्ट करवा दिया. इधर-उधर पता करने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसका पति अजय कुमार पाल पहले से ही विवाहित है. इसके बाद उसने पहली पत्नी के साथ रहने का विरोध किया. विरोध करने पर उसके पति अजय कुमार पाल ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे मायके गांव पच्चा पुरवा से एक किलोमीटर पहले जबरन छोड़ गया.

पीड़िता आरती के अनुसार उसके परिजनों ने जब पति से विदा कराने को कहा, तब पति अजय कुमार पाल ने उसे तथा उसके परिजनों को जान व माल की धमकी दी. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 398 ए, 494, 313 व 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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