उन्नाव: माखी दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पिता की हत्या के दोषियों को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिली. अदालत के फैसले के बाद ईटीवी भारत से बात करते हुए रायबरेली सड़क हादसे में घायल वकील के परिजनों ने अदालत के इस फैसले को सराहनीय कदम बताया. परिजनों की मानें तो इस फैसले के बाद समाज को ये संदेश मिला है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है.
उन्नाव के माखी दुष्कर्म मामले में दोषी करार हो चुके भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के लिए एक और झटका उस समय लगा, जब पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में अदालत ने पूर्व विधायक को हत्या के षणयंत्र का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई. यही नहीं हत्या के मुख्य आरोपी व पूर्व विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर और दो पुलिस कर्मियों समेत 7 लोगो को 10-10 साल की सजा सुनाई.
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अदालत के इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई. रायबरेली हादसे में घायल पीड़िता के वकील के परिजनों ने ईटीवी भारत से बात करते हुए इसे अदालत का सराहनीय फैसला बताया. परिजन बोले कि अदालत का यह फैसला ऐसे लोगों के लिए एक संदेश है, जो बुरा काम करते हैं. हालांकि परिजन आरोपियों को अधिक सजा दिए जाने की आस लगाये थे, लेकिन अदालत के फैसले से उन्हें बेहद खुशी है.