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छेड़छाड़ के केस में साढ़े पांच साल बाद आया फैसला, दोषी को चार साल की कैद

श्रावस्ती में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में अडिशनल सेशन जज (पॉक्सो) की अदालत ने करीब साढ़े पांच साल बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी को चार साल की कैद की सजा दी है. घटना के बाद से फैसले आने तक इतना वक्त बीता कि नाबालिग लड़की बालिग हो गई.

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Published : Mar 14, 2023, 6:19 PM IST

श्रावस्ती : यूपी के श्रावस्ती में किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में एक अभियुक्त को कोर्ट ने चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है. अडिशनल सेशन जज (पॉक्सो) ने इसी मामले में ही दोनों भाइयों को जानमाल की धमकी देने के मामले में दोषी करार देते हुए दो-दो माह की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त पर 4000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी पांच साल पहले चार जुलाई 2017 को समय करीब दोपहर 2:30 बजे अपने खेत में घास काटने गई थी. इसी दौरान पहले से ही घात लगाए बैठे अभियुक्त कमलेश, पप्पू और अनोखी को पटक दिया. इसके बाद उसके साथ छेड़खानी करने लगे. किशोरी के चिल्लाने पर राहगीरों के आने पर आरोपी घटनास्थल से भाग गए. पीड़िता ने घर जाकर पूरे घटनाक्रम से अपने परिवारजनों को अवगत कराया. इसके बाद पीड़िता ने कोतवाली आकर तहरीर दी. तहरीर के आधार पर कोतवाली भिनगा में अभियुक्तों के खिलाफ छेड़खानी और जान माल की धमकी की रिपोर्ट दर्ज की गई. विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) सुदामा प्रसाद ने आरोपी कमलेश को दोष सिद्ध ठहराते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 4000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. इसी मामले में सह आरोपी पप्पू और अनोखी को जानमाल की धमकी में दो -दो माह का कारावास और 500 - 500 रुपये के अर्थदंड की सजा दी.

श्रावस्ती : यूपी के श्रावस्ती में किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में एक अभियुक्त को कोर्ट ने चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है. अडिशनल सेशन जज (पॉक्सो) ने इसी मामले में ही दोनों भाइयों को जानमाल की धमकी देने के मामले में दोषी करार देते हुए दो-दो माह की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त पर 4000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी पांच साल पहले चार जुलाई 2017 को समय करीब दोपहर 2:30 बजे अपने खेत में घास काटने गई थी. इसी दौरान पहले से ही घात लगाए बैठे अभियुक्त कमलेश, पप्पू और अनोखी को पटक दिया. इसके बाद उसके साथ छेड़खानी करने लगे. किशोरी के चिल्लाने पर राहगीरों के आने पर आरोपी घटनास्थल से भाग गए. पीड़िता ने घर जाकर पूरे घटनाक्रम से अपने परिवारजनों को अवगत कराया. इसके बाद पीड़िता ने कोतवाली आकर तहरीर दी. तहरीर के आधार पर कोतवाली भिनगा में अभियुक्तों के खिलाफ छेड़खानी और जान माल की धमकी की रिपोर्ट दर्ज की गई. विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) सुदामा प्रसाद ने आरोपी कमलेश को दोष सिद्ध ठहराते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 4000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. इसी मामले में सह आरोपी पप्पू और अनोखी को जानमाल की धमकी में दो -दो माह का कारावास और 500 - 500 रुपये के अर्थदंड की सजा दी.

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