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कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन की बढ़ी मुश्किलें, संगीन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

यूपी के शामली जिले के कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. गाड़ी के कागजात दिखाने के लिए कहने पर एसडीएम और सीओ से विधायक ने अभद्रता की थी.

कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन.
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Published : Sep 13, 2019, 12:39 PM IST

शामली: कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. गाड़ी के कागजात मांगने पर एसडीएम और सीओ से अभद्रता के मामले में पुलिस ने विधायक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. जांच-पड़ताल में उनकी गाड़ी के कागजात भी संदिग्ध बताए गए हैं. विधायक नाहिद हसन का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था. इस वीडियो में गाड़ी के कागजात मांगे जाने पर वे एसडीएम और सीओ से अभद्रता करते दिख रहे थे. वीडियो के आधार पर विधायक के खिलाफ जांच बैठा दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने विधायक के खिलाफ सरकारी अधिकारियों को धमकी देने, संदिग्ध नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाने और अन्य कई गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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एफआईआर कॉपी.

ये भी पढ़ें: गाड़ी के कागज दिखाने को लेकर सपा विधायक और एसडीएम में जमकर तू-तू मैं-मैं, वीडियो वायरल

क्या है पूरा मामला

  • कैराना एसडीएम अमित पाल शर्मा और सीओ राजेश तिवारी ने चेकिंग के दौरान विधायक नाहिद हसन की गाड़ी के कागजात तलब किए थे.
  • गाड़ी के कागज मांगने पर विधायक की एसडीएम और सीओ से नोकझोंक हो गई थी.
  • विधायक द्वारा अधिकारियों को डरपोक तक बोल दिया गया था.
  • विधायक द्वारा अधिकारियों के साथ किए गए व्यवहार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.
    वायरल वीडियो.

विधायक पर क्या लगे आरोप
विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अधिकारियों को धमकी देते हुए भीड़ को इकट्ठा करने, जनता में भय पैदा करने, धारा 144 का उल्लंघन करने और गाड़ी पर संदिग्ध नंबर प्लेट लगाकर चलने का आरोप लगाया गया है. सीओ कैराना राजेश तिवारी ने बताया कि विधायक द्वारा दिए गए गाड़ी के कागजातों की सही तस्दीक नहीं हो पाई है.

ये भी पढ़ें: शामली: सपा विधायक नाहिद हसन ने ठुकराया कांग्रेस का समर्थन

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
विधायक नाहिद हसन के खिलाफ उपनिरीक्षक धर्मेंद्र यादव द्वारा कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है. विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 465, 153, 353, 504, 505, 188 और दण्ड विधि अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है.

शामली: कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. गाड़ी के कागजात मांगने पर एसडीएम और सीओ से अभद्रता के मामले में पुलिस ने विधायक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. जांच-पड़ताल में उनकी गाड़ी के कागजात भी संदिग्ध बताए गए हैं. विधायक नाहिद हसन का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था. इस वीडियो में गाड़ी के कागजात मांगे जाने पर वे एसडीएम और सीओ से अभद्रता करते दिख रहे थे. वीडियो के आधार पर विधायक के खिलाफ जांच बैठा दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने विधायक के खिलाफ सरकारी अधिकारियों को धमकी देने, संदिग्ध नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाने और अन्य कई गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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एफआईआर कॉपी.

ये भी पढ़ें: गाड़ी के कागज दिखाने को लेकर सपा विधायक और एसडीएम में जमकर तू-तू मैं-मैं, वीडियो वायरल

क्या है पूरा मामला

  • कैराना एसडीएम अमित पाल शर्मा और सीओ राजेश तिवारी ने चेकिंग के दौरान विधायक नाहिद हसन की गाड़ी के कागजात तलब किए थे.
  • गाड़ी के कागज मांगने पर विधायक की एसडीएम और सीओ से नोकझोंक हो गई थी.
  • विधायक द्वारा अधिकारियों को डरपोक तक बोल दिया गया था.
  • विधायक द्वारा अधिकारियों के साथ किए गए व्यवहार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.
    वायरल वीडियो.

विधायक पर क्या लगे आरोप
विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अधिकारियों को धमकी देते हुए भीड़ को इकट्ठा करने, जनता में भय पैदा करने, धारा 144 का उल्लंघन करने और गाड़ी पर संदिग्ध नंबर प्लेट लगाकर चलने का आरोप लगाया गया है. सीओ कैराना राजेश तिवारी ने बताया कि विधायक द्वारा दिए गए गाड़ी के कागजातों की सही तस्दीक नहीं हो पाई है.

ये भी पढ़ें: शामली: सपा विधायक नाहिद हसन ने ठुकराया कांग्रेस का समर्थन

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
विधायक नाहिद हसन के खिलाफ उपनिरीक्षक धर्मेंद्र यादव द्वारा कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है. विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 465, 153, 353, 504, 505, 188 और दण्ड विधि अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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यूपी के कैराना में सपा विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. गाड़ी के कागजात मांगने पर एसडीएम—सीओ से अभद्रता के मामले में पुलिस ने विधायक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. जांच पड़ताल में उनकी गाड़ी के कागजात भी संदिग्ध बताए गए हैं. Body:शामली: कैराना विधायक नाहिद हसन की एक वीडियो पिछले दिनों जमकर वायरल हुई थी. वीडियो में गाड़ी के कागजात मांगे जाने पर वें एसडीएम—सीओ से अभद्रता करते दिख रहे थे. वीडियो के आधार पर विधायक के खिलाफ जांच बैठा दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने विधायक के खिलाफ सरकारी अधिकारियों को धमकी देने, संदिग्ध नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाने और अन्य कई गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

क्या है पूरा मामला?
19 सितंबर को भ्रमण के दौरान कैराना एसडीएम कैराना अमित पाल शर्मा और सीओ राजेश तिवारी ने विधायक नाहिद हसन की गाड़ी के कागजात तलब किए थे.

. गाड़ी के कागजात मांगने पर विधायक और एसडीएम—सीओ के बीच नोंकझोंक हो गई थी. विधायक द्वारा अधिकारियों को डरपोक तक बोल दिया था.

. विधायक द्वारा अधिकारियों के साथ किए गए व्यवहार की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी.

विधायक पर क्या लगे आरोप?
विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमें में अधिकारियों को धमकी देते हुए भीड़ को इकट्ठा करने, जनता में भय पैदा करने, धारा 144 का उल्लंघन करने और गाड़ी पर संदिग्ध नंबर प्लेट लगाकर चलने का आरोप लगाया है. सीओ कैराना राजेश तिवारी ने बताया कि विधायक द्वारा दिए गए गाड़ी के कागजातों की सही तस्दीक नही हो पाई है. Conclusion:इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
विधायक नाहिद हसन के खिलाफ उपनिरीक्षक धर्मेंद्र यादव द्वारा कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है. विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 465, 153, 353, 504, 505, 188 और दण्डविधि अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है.

नोट: अभी तक एसपी द्वारा आॅफिशियल बाइट नही दी गई है। खबर महत्वपूर्ण है। मुकदमें की कॉपी भेजी जा रही है। कृपया खबर को इसी के आधार पर प्राथमिकता से प्रसारित करने की कृपा करें।

Reporter: sachin sharma
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