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सीजेएम कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों को किया तलब, जानिए वजह - सीजेएम कोर्ट

संभल जिले के गुन्नौर क्षेत्र में युवक की पिटाई के बाद हवालात में बंद करने के मामले में कोर्ट ने इंस्पेक्टर और दारोगा को तलब किया है.

सीजेएम कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों को किया तलब
सीजेएम कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों को किया तलब
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Published : Apr 7, 2021, 10:17 PM IST

संभल: जिले की गुन्नौर तहसील क्षेत्र के ग्राम रोरादीप निवासी पीड़ित राजकुमार ने सीजेएम कोर्ट चंदौसी में आरोपी इंस्पेक्टर और दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. जिस पर कोर्ट ने दोनों पुलिस अधिकारियों को तलब किया है.

SAMBHAL NEWS
सीजेएम कोर्ट चंदौसी ने दोनों अधिकारियों को समन भेजकर तलब किया है. दोनों अधिकारियों को आगामी 30 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं.

जानिए पूरा मामला

संभल के गुन्नौर क्षेत्र के ग्राम रोरादीप निवासी राज कुमार नामक व्यक्ति को पुलिस ने पिटाई के बाद हवालात में बंद कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित ग्रामीण ने निरीक्षक सत्येंद्र सिंह भड़ाना और दारोगा मनोज कुमार के खिलाफ सीजेएम कोर्ट चंदौसी में मुकदमा दर्ज करा दिया. सीजेएम कमलदीप की कोर्ट ने माना है कि दोनों अधिकारी 323 और 506 के अपराधी हैं. इसी संबंध में सीजेएम कोर्ट चंदौसी ने दोनों अधिकारियों को समन भेजकर तलब किया है. दोनों अधिकारियों को आगामी 30 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं.

संभल: जिले की गुन्नौर तहसील क्षेत्र के ग्राम रोरादीप निवासी पीड़ित राजकुमार ने सीजेएम कोर्ट चंदौसी में आरोपी इंस्पेक्टर और दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. जिस पर कोर्ट ने दोनों पुलिस अधिकारियों को तलब किया है.

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सीजेएम कोर्ट चंदौसी ने दोनों अधिकारियों को समन भेजकर तलब किया है. दोनों अधिकारियों को आगामी 30 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं.

जानिए पूरा मामला

संभल के गुन्नौर क्षेत्र के ग्राम रोरादीप निवासी राज कुमार नामक व्यक्ति को पुलिस ने पिटाई के बाद हवालात में बंद कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित ग्रामीण ने निरीक्षक सत्येंद्र सिंह भड़ाना और दारोगा मनोज कुमार के खिलाफ सीजेएम कोर्ट चंदौसी में मुकदमा दर्ज करा दिया. सीजेएम कमलदीप की कोर्ट ने माना है कि दोनों अधिकारी 323 और 506 के अपराधी हैं. इसी संबंध में सीजेएम कोर्ट चंदौसी ने दोनों अधिकारियों को समन भेजकर तलब किया है. दोनों अधिकारियों को आगामी 30 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं.

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