रामपुर: 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की रात में जिले के सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था. इस आतंकी हमले में 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे और एक रिक्शा चालक की भी मौत हो गई थी. इस हमले में पुलिस ने 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी सुनवाई रामपुर एडीजी थर्ड न्यायालय में चल रही थी.
शुक्रवार को आतंकी हमले के जजमेंट का दिन था और आतंकियों का फैसला सुनाया जाना था. इस पर कोर्ट ने पांच आतंकियों को दोष सिद्ध करार दिया और दो को दोषमुक्त करार दिया. वहीं एक आतंकी पर 420 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप सिद्ध हुआ है.
शनिवार को होगी अगली सुनवाई
सरकारी वकील सरदार दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि अदालत ने आतंकवादी हमले में पांच लोगों को दोषी करार दिया है. इसमें इमरान शहजाद, मोहम्मद फारुख, सबा उद्दीन, मोहम्मद शरीफ और जंग बहादुर शामिल हैं. अदालत ने दो अभियुक्तों मोहम्मद कौसर और गुलाब खान को निर्दोष पाते हुए दोष मुक्त किया है.
वहीं फहीम अरशद अंसारी पर धारा 420, 467, 471, 200 आईपीसी और 25 ए आर्म्स एक्ट के तहत दोष सिद्ध किया गया है. अब इस मामले की सुनवाई अदालत में शनिवार को की जाएगी. उसके बाद आतंकवादियों को रामपुर लाया जाएगा.