ETV Bharat / state

11 साल बाद आया फैसला: रामपुर CRPF सेंटर पर हमले में 6 दोषी, 2 बरी

उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले में शुक्रवार को अदालत ने 6 आतंकवादियों को दोषी करार दिया है. वहीं दो अभियुक्तों को निर्दोष पाते हुए दोष मुक्त कर दिया गया. फैसला 11 साल बाद आया है.

रामपुर CRPF सेंटर पर हमले में 6 दोषी, 2 बरी
author img

By

Published : Nov 1, 2019, 5:46 PM IST

रामपुर: 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की रात में जिले के सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था. इस आतंकी हमले में 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे और एक रिक्शा चालक की भी मौत हो गई थी. इस हमले में पुलिस ने 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी सुनवाई रामपुर एडीजी थर्ड न्यायालय में चल रही थी.

रामपुर CRPF सेंटर पर हमले में 6 दोषी, 2 बरी.

शुक्रवार को आतंकी हमले के जजमेंट का दिन था और आतंकियों का फैसला सुनाया जाना था. इस पर कोर्ट ने पांच आतंकियों को दोष सिद्ध करार दिया और दो को दोषमुक्त करार दिया. वहीं एक आतंकी पर 420 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप सिद्ध हुआ है.

शनिवार को होगी अगली सुनवाई
सरकारी वकील सरदार दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि अदालत ने आतंकवादी हमले में पांच लोगों को दोषी करार दिया है. इसमें इमरान शहजाद, मोहम्मद फारुख, सबा उद्दीन, मोहम्मद शरीफ और जंग बहादुर शामिल हैं. अदालत ने दो अभियुक्तों मोहम्मद कौसर और गुलाब खान को निर्दोष पाते हुए दोष मुक्त किया है.

वहीं फहीम अरशद अंसारी पर धारा 420, 467, 471, 200 आईपीसी और 25 ए आर्म्स एक्ट के तहत दोष सिद्ध किया गया है. अब इस मामले की सुनवाई अदालत में शनिवार को की जाएगी. उसके बाद आतंकवादियों को रामपुर लाया जाएगा.

रामपुर: 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की रात में जिले के सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था. इस आतंकी हमले में 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे और एक रिक्शा चालक की भी मौत हो गई थी. इस हमले में पुलिस ने 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी सुनवाई रामपुर एडीजी थर्ड न्यायालय में चल रही थी.

रामपुर CRPF सेंटर पर हमले में 6 दोषी, 2 बरी.

शुक्रवार को आतंकी हमले के जजमेंट का दिन था और आतंकियों का फैसला सुनाया जाना था. इस पर कोर्ट ने पांच आतंकियों को दोष सिद्ध करार दिया और दो को दोषमुक्त करार दिया. वहीं एक आतंकी पर 420 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप सिद्ध हुआ है.

शनिवार को होगी अगली सुनवाई
सरकारी वकील सरदार दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि अदालत ने आतंकवादी हमले में पांच लोगों को दोषी करार दिया है. इसमें इमरान शहजाद, मोहम्मद फारुख, सबा उद्दीन, मोहम्मद शरीफ और जंग बहादुर शामिल हैं. अदालत ने दो अभियुक्तों मोहम्मद कौसर और गुलाब खान को निर्दोष पाते हुए दोष मुक्त किया है.

वहीं फहीम अरशद अंसारी पर धारा 420, 467, 471, 200 आईपीसी और 25 ए आर्म्स एक्ट के तहत दोष सिद्ध किया गया है. अब इस मामले की सुनवाई अदालत में शनिवार को की जाएगी. उसके बाद आतंकवादियों को रामपुर लाया जाएगा.

Intro:Rampur up
स्लग 5 आतंकी पर दोष सिद्ध और 2 आतंकी दोष मुक्त

एंकर रामपुर कि वो काली 2007 और200 8 की रात जिस रात में लोग जश्न में डूबे थे और नए साल की खुशियां मना रहे थे उसी रात रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला हुआ इस आतंकी हमले में 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे और एक रिक्शा चालक की भी मौत हो गई थी इस मामले में पुलिस ने 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था जिनकी सुनवाई रामपुर एडीजी थर्ड न्यायालय में चल रही है आज आतंकी हमले की जजमेंट का दिन था और आतंकियों का फैसला सुनाया जाना था जिस पर कोर्ट ने पांच आतंकियों को दोष सिद्ध करार दिया और दो को दोषमुक्त करार दिया एक आतंकी पर 420 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप सिद्ध हुआ है


Body:वहीं इस मामले के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने सरकारी वकील सरदार दलविंदर सिंह डंपी से बात की तो उन्होंने बताया आतंकवादी हमले में पांच लोग इमरान शहजाद ,,,मोहम्मद फारुख,,, सबा उद्दीन,,, मोहम्मद शरीफ,,, और जंग बहादुर,, इन 5 लोगों को दोषी करार दिया है अदालत ने और दो अभियुक्त मोहम्मद कौसर और गुलाब खान इन दोनों को निर्दोष पाते हुए दोष मुक्त किया है फहीम अरशद अंसारी पर धारा 420,,, 467 471,,, 200 आईपीसी और 25 एक ए आर्म्स एक्ट के तहत दोष सिद्ध किया गया है अब इस मामले की सुनवाई अदालत में कल सुनाई जाएगी और कल फिर इन आतंकवादियों को रामपुर लाया जाएगा


Conclusion:बाइट दलविंदर सिंह डम्पी सरकारी वकील
विसुअल आतंकी जाते हुए
Reporter Azam khan
8218676978,,,8791986181
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.