प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के विरुद्ध दाखिल मुख्तार अंसारी की आपराधिक अपील पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने अपील दाखिल करने में हुए लगभग 9 सप्ताह के विलंब पर जवाब मांगा है. अपील पर अगली सुनवाई 15 मई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की दलील के बाद दिया है.
गौरतलब है कि गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी व अन्य आरोपी को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी. अपील में सजा के इसी आदेश चुनौती दी गई है. मुख्तार के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय का कहना था कि सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों का सही परिशीलन नहीं किया है. अपीलार्थी को राजनीतिक कारणों से गैंगस्टर एक्ट में झूठा फंसाया गया है.
बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर अवधेश राय की हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं. मुख्तार अंसारी काफी दिनों से बांदा जेल में बंद हैं. हाल ही में मुख्तार की पत्नी आफ्सा अंसारी पर गाजीपुर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित करने के साथ ही तलाश कर रही है. पुलिस ने आफ्सा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है. वहीं, मुख्तार का बेटा अब्बास और बहू निखत भी जेल में बंद हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले एक मामले की सुनवाई करते हुए मुख्तार के गैंग को खतरनाक बताया था.
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