प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अटाला में जुमे की नमाज के बाद पथराव, तोड़फोड़ व लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी करेलाबाग के पार्षद फजल खान को राहत दी है. कोर्ट ने उसके खिलाफ खुल्दाबाद थाने में दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अधिवक्ता जफर अब्बास को सुनकर दिया है. कोर्ट ने फजल खान की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है.फजल खान पर गत माह जुमे कि नामज के बाद पुलिस व सुरक्षाबलों पर पथराव तथा सार्वजानिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इस मामले इसकी साजिश रचने में प्रशासन ने बुलडोजर चला कर एक आरोपी का मकान भी ध्वस्त किया था.