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प्रयागराज: MP-MLA कोर्ट में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किया समर्पण, मिली जमानत - उत्तर प्रदेश समाचार

पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को समर्पण किया. कोर्ट ने उनके अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद जमानत दे दी. पूर्व मंत्री पर बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने सभा में अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगया था.

पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (फाइल फोटो)
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Published : Jul 31, 2019, 9:59 PM IST

प्रयागराज: बुधवार को पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने अदालत में उपस्थित न होने पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर, मेवा लाल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसी मामले के सुनवाई को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कोर्ट में समर्पण किया.

पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मिला जमानत-

  • कोर्ट ने अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जमानत दे दी.
  • मामले की सुनवाई विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने की.
  • मामले में पूर्व मंत्री ने न्यायालय में समर्पण कर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था.
  • इसके साथ ही पक्ष वकील और जिला अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता को सुनकर विशेष कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली.

पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अन्य के द्वारा 21 जुलाई 2016 को बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह और उनकी पुत्री के विरुद्ध हजरतगंज लखनऊ में सभा में अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप था, जिसकी सुनवाई करते हुए मामले में पूर्व मंत्री को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

प्रयागराज: बुधवार को पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने अदालत में उपस्थित न होने पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर, मेवा लाल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसी मामले के सुनवाई को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कोर्ट में समर्पण किया.

पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मिला जमानत-

  • कोर्ट ने अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जमानत दे दी.
  • मामले की सुनवाई विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने की.
  • मामले में पूर्व मंत्री ने न्यायालय में समर्पण कर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था.
  • इसके साथ ही पक्ष वकील और जिला अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता को सुनकर विशेष कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली.

पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अन्य के द्वारा 21 जुलाई 2016 को बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह और उनकी पुत्री के विरुद्ध हजरतगंज लखनऊ में सभा में अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप था, जिसकी सुनवाई करते हुए मामले में पूर्व मंत्री को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

Intro:एमपी/एमएलए कोर्ट में पूर्व मंत्री  नसीम उद्दीन सिद्दीकी ने किया समर्पण,मिली ज़मानत

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सुमित यादव

प्रयागराज: बुधवार को पूर्व मंत्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी ने विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने अदालत में उपस्थित न होने पर पूर्व कबिनेट मंत्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर,मेवा लाल के विरुद्ध गैर ज़मानती वारण्ट जारी किया था. इसी मामले के सुनवाई को लेकर नसीम उद्दीन सिद्दीकी ने कोर्ट में समर्पण किया.



Body:
कोर्ट में अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत का आदेश दिया. मामले की सुनवाई विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने की.
मामले में पूर्व मंत्री ने न्यायालय में समर्पण कर ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया. इसके साथ ही पक्ष वकील और ज़िला अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता को सुनकर विशेष कोर्ट ने ज़मानत स्वीकार कर ली.




Conclusion:पूर्व मंत्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी व अन्य के द्वारा 21 जुलाई 2016 को बीजेपी नेता दया शंकर सिंह व उनकी पुत्री के विरुद्ध हज़रतगंज लखनऊ में सभा में अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप था. जिसकी सुनवाई करते हुए मामले में मंत्री को जमानत पर रिहा कर दिया गया.


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