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प्रयागराज: गृह विभाग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जिला न्यायालयों को 3 मई तक बंद रखने का किया अनुरोध - इलाहाबाद हाईकोर्ट

अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक पत्र लिखा है. इस पत्र के माध्यम से जिला न्यायालयों को तीन मई तक बंद रखने का अनुरोध किया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Apr 20, 2020, 10:17 AM IST

प्रयागराज: अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल से न्यायालयों को खोलने और उस स्थिति में उसके अनुरूप व्यवस्था करने का प्रशासन को निर्देश दिया है. मौजूदा समय में प्रशासन की पूरी मशीनरी लॉकडाउन का पालन कराने में लगी हुई है.

ऐसे में यदि न्यायालय खोले जाते हैं तो वहां वादकारियो, वकीलों, मुंशियों, स्टैंप वेंडर, टाइपिस्ट आदि की काफी भीड़ होगी. मौजूदा स्थिति में इन सबको पास जारी कर पाना मुश्किल होगा. यदि इस कार्य में शिथिलता बरती जाती है तो लॉकडाउन का उद्देश्य विफल हो जाएगा.

ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, आंकड़ा 1112 पहुंचा

गृह विभाग का कहना है कि प्रशासन इस समय लॉकडाउन का पालन कराने में जुटा हुआ है. ऐसे में उसके लिए अदालत की व्यवस्था करना मुश्किल होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को जारी आदेश में 20 अप्रैल से सभी जिला न्यायालयों को खोलने का निर्देश दिया था. प्रशासन से भी अनुरोध किया था कि न्यायालय खोले जाने की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए उचित व्यवस्था की जाए. हालांकि हाईकोर्ट ने रविवार को एक नया आदेश जारी कर 18 अप्रैल के आदेश को वापस ले लिया है. जिला न्यायालयों को 27 अप्रैल तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है.

प्रयागराज: अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल से न्यायालयों को खोलने और उस स्थिति में उसके अनुरूप व्यवस्था करने का प्रशासन को निर्देश दिया है. मौजूदा समय में प्रशासन की पूरी मशीनरी लॉकडाउन का पालन कराने में लगी हुई है.

ऐसे में यदि न्यायालय खोले जाते हैं तो वहां वादकारियो, वकीलों, मुंशियों, स्टैंप वेंडर, टाइपिस्ट आदि की काफी भीड़ होगी. मौजूदा स्थिति में इन सबको पास जारी कर पाना मुश्किल होगा. यदि इस कार्य में शिथिलता बरती जाती है तो लॉकडाउन का उद्देश्य विफल हो जाएगा.

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गृह विभाग का कहना है कि प्रशासन इस समय लॉकडाउन का पालन कराने में जुटा हुआ है. ऐसे में उसके लिए अदालत की व्यवस्था करना मुश्किल होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को जारी आदेश में 20 अप्रैल से सभी जिला न्यायालयों को खोलने का निर्देश दिया था. प्रशासन से भी अनुरोध किया था कि न्यायालय खोले जाने की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए उचित व्यवस्था की जाए. हालांकि हाईकोर्ट ने रविवार को एक नया आदेश जारी कर 18 अप्रैल के आदेश को वापस ले लिया है. जिला न्यायालयों को 27 अप्रैल तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है.

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