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मुख्तार के प्रतिनिधि की जमानत अर्जी मंजूर, ग्राम समाज की जमीन कब्जा करने का आरोप

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Published : Jan 13, 2022, 11:03 PM IST

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि आनंद यादव की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि आनंद यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. आरोप है कि विधायक निधि से 25 लाख रुपये जारी कराया लेकिन विद्यालय नहीं बना कर पैसा हजम कर गये. इसके अलावा ग्राम समाज की जमीन कब्जा करने का भी आरोप है. यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया है.

याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय का कहना था कि वि‌धायक प्रतिनिधि और विधायक सिर्फ संस्तुति करते हैं. धन का आवंटन जिलाधिकारी के द्वारा किया जाता है. मामला काफी पुराना है और याची के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के चलते मुकदमा कायम कराया गया है. कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि आनंद यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. आरोप है कि विधायक निधि से 25 लाख रुपये जारी कराया लेकिन विद्यालय नहीं बना कर पैसा हजम कर गये. इसके अलावा ग्राम समाज की जमीन कब्जा करने का भी आरोप है. यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया है.

याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय का कहना था कि वि‌धायक प्रतिनिधि और विधायक सिर्फ संस्तुति करते हैं. धन का आवंटन जिलाधिकारी के द्वारा किया जाता है. मामला काफी पुराना है और याची के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के चलते मुकदमा कायम कराया गया है. कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.

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