प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को 12 अप्रैल को व्यक्तिगत हलफनामे व रिकार्ड के साथ तलब किया है. कोर्ट ने यह आदेश 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम घोषित हुए एक साल बीतने के बाद भी आनलाइन पोर्टल खोलने व जिलेवार काउंसलिंग करने के संबंध में मांगी गई जानकारी न देने पर दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने प्रयागराज की विभा गौतम की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता लाल देव चौरसिया ने बहस की. उनका कहना था कि याची को 17 फरवरी 2019 को चयनित किया गया. कोर्ट ने काउंसलिंग करने का आदेश दिया, लेकिन पोर्टल न खुलने के कारण जिलेवार आवेदन जमाकर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है.
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधिवक्ता अरूण कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार से पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है. राज्य सरकार जब तक एनआईसी को आदेश नहीं देगी तब तक पोर्टल नहीं खुलेगा. इस पर कोर्ट ने विशेष सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है.