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कम्युनिटी सेंटर आवंटन मामला : हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और नोएडा अथॉरिटी से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कम्युनिटी सेंटर खोलने के मामले में राज्य सरकार और नोएडा अथॉरिटी से जवाब तलब किया है. इस मामले में राजेंद्र कुमार चौहान ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी.

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Published : Feb 18, 2021, 10:41 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी सेन्टर खोलने में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रथम वरीयता एवं मनमानी छूट देने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व नोएडा अथॉरिटी से जवाब मांगा है.

1 मार्च को होगी याचिका पर अगली सुनवाई

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने राजेन्द्र कुमार चौहान की जनहित याचिका पर दिया. याची का कहना है कि कम्युनिटी सेन्टर का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए. नोएडा अथॉरिटी के कर्मियों को वरीयता देना समानता के विधि विरुद्ध है.

पढ़ें - थानों में महिला शौचालय बनाने का मामला, सरकार की योजना से हाईकोर्ट असंतुष्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी सेन्टर खोलने में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रथम वरीयता एवं मनमानी छूट देने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व नोएडा अथॉरिटी से जवाब मांगा है.

1 मार्च को होगी याचिका पर अगली सुनवाई

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने राजेन्द्र कुमार चौहान की जनहित याचिका पर दिया. याची का कहना है कि कम्युनिटी सेन्टर का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए. नोएडा अथॉरिटी के कर्मियों को वरीयता देना समानता के विधि विरुद्ध है.

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