ETV Bharat / state

कम्युनिटी सेंटर आवंटन मामला : हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और नोएडा अथॉरिटी से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कम्युनिटी सेंटर खोलने के मामले में राज्य सरकार और नोएडा अथॉरिटी से जवाब तलब किया है. इस मामले में राजेंद्र कुमार चौहान ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
author img

By

Published : Feb 18, 2021, 10:41 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी सेन्टर खोलने में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रथम वरीयता एवं मनमानी छूट देने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व नोएडा अथॉरिटी से जवाब मांगा है.

1 मार्च को होगी याचिका पर अगली सुनवाई

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने राजेन्द्र कुमार चौहान की जनहित याचिका पर दिया. याची का कहना है कि कम्युनिटी सेन्टर का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए. नोएडा अथॉरिटी के कर्मियों को वरीयता देना समानता के विधि विरुद्ध है.

पढ़ें - थानों में महिला शौचालय बनाने का मामला, सरकार की योजना से हाईकोर्ट असंतुष्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी सेन्टर खोलने में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रथम वरीयता एवं मनमानी छूट देने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व नोएडा अथॉरिटी से जवाब मांगा है.

1 मार्च को होगी याचिका पर अगली सुनवाई

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने राजेन्द्र कुमार चौहान की जनहित याचिका पर दिया. याची का कहना है कि कम्युनिटी सेन्टर का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए. नोएडा अथॉरिटी के कर्मियों को वरीयता देना समानता के विधि विरुद्ध है.

पढ़ें - थानों में महिला शौचालय बनाने का मामला, सरकार की योजना से हाईकोर्ट असंतुष्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.