प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोदीनगर गाजियाबाद के किसान के फर्जी लोन घोटाले पर केनरा बैंक और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. याचिका को सुनवाई के लिए 17 सितम्बर को पेश करने का आदेश दिया है. बैंक प्रबंधक पर सिंघल ऑटोमोबाइल कम्पनी की मिली भगत से ट्रैक्टर लोन घोटाले का आरोप है. किसान का कहना है कि उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा ही नहीं और बिना उनकी जानकारी के उनके नाम पर लोन पास हो गया.
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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने मोहद्दीपुर के सहन्सर पाल की याचिका पर दिया है. याची अधिवक्ता कमल सिंह यादव और नवीन कुमार का कहना है कि याची ने महेन्द्रा ट्रैक्टर लोन के लिए अर्जी ही नहीं दी और उसे 15 लाख की वसूली की नोटिस दी गई है. ऐसे ही 186 किसानों को 3 करोड़ 62 लाख के लोन का घोटाला किया गया है.
केनरा बैंक ने जांच की और आरोपी प्रबन्धक को बर्खास्त कर दिया है. मैनेजर पर लोन फार्म स्वयं भरने की पुष्टि हुई है.